मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के आजाद मैदान में देशद्रोह के आरोपी शरजील इमाम के समर्थन में नारे लगाने वाली राजद्रोह की आरोपी उर्वशी चूड़ावाला को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने फौरी तौर पर गिरफ्तारी पर रोक लगाई है.
बॉम्बे हाईकोर्ट से राजद्रोह की आरोपी उर्वशी चूड़ावाला को अंतरिम राहत मिली है. अदालत ने फौरी तौर पर गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, लेकिन उर्वशी को दो दिन पूछताछ के लिए आजाद मैदान पुलिस थाने में हाजिर होना होगा. शुक्रवार को उर्वशी चूड़ावाला का एग्जाम है, इसलिए उस दिन पूछताछ से छूट दी गई है.
अग्रिम जमानत मामले में अगली सुनवाई 24 फरवरी को है. उर्वशी को 25 हजार का सिक्योरिटी बांड भरना होगा. अदालत ने उर्वशी को मुंबई और ठाणे जिले से बाहर जाने से मना किया है. उर्वशी को उसका मोबाइल फोन जमा करने को भी कहा गया है.
बता दें कि उर्वशी चुड़ावाला ने एलजीबीटी की परेड के दौरान देशद्रोह के आरोपी शरजील इमाम के समर्थन में नारे लगवाए थे, जिसके बाद आजाद मैदान पुलिस ने उर्वशी और अन्य 50 लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था. उर्वशी टीआईएसएस की छात्रा है और पिछले दो महीने से सीएए और एनआरसी के विरोध में मुंबई में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रही है. एफआईआर दर्ज होने के बाद से उर्वशी फरार है. वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने उर्वशी चूड़ावाला को शर्तों के साथ ही सही पर गिरफ्तारी से रोक लगाकर बड़ी राहत दी है.
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