लखनऊः उत्तर प्रदेश में अब यातायात नियमों को हल्के में लेना जेब पर भारी पड़ेगा. योगी सरकार ने एक बार फिर से मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया है. इस संशोधन के बाद अब लोगों को यातायात के नियमों को तोड़ने पर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. बिना हेल्मेट के पकड़े जाने पर जुर्माने की रकम दोगुनी कर दी गयी है. वहीं इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.


मंगलवार 16 जून को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने फैसला लिया कि इलेक्ट्रिक वाहनों के करों में छूट दी जाएगी. सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि यह छूट इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए दी गई है.


इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देना पड़ेगा भारी


तमाम प्रयासों के बावजूद लोग हेल्मेट पहनने में रुझान नहीं दिखा रहे हैं. इसलिए अब सरकार ने हेल्मेट न लगाने पर जुर्माना बढ़ा दिया है. पहले बिना हेल्मेट के पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माना लिया जाता था. अब इसे बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया गया है.


वहीं कई बार लोग फायर बिग्रेड और एंबुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं. इमरजेंसी वाहनों को रोके जाने को लेकर भी सरकार ने अब जुर्माने का प्रावधान किया है. सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि फायर बिग्रेड या एंबुलेंस का रास्ता रोकने वाले व्यक्ति से अब सरकार 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूलेगी.


सरकार ने कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला लिया है कि पहले एक लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद पर सरकार रोड टैक्स पर 100 फीसदी छूट देगी. ऐसी ही इलेक्ट्रॉनिक चार पहिया वाहनों की खरीद पर सरकार रोड टैक्स में 75 फीसदी छूट देगी. इसके लिए सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-4 और धारा-6 में संशोधन किया है.


अधिकारियों से भिड़ंत या फर्जी दस्तावेज पर भी जुर्माना


पार्किग के नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार में 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा. दूसरी बार नियम तोड़ने पर जुर्माना एक हजार रुपये था, जिसे बढ़ाकर अब डेढ़ हजार रुपये किया गया है. ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के बाद अगर कोई अधिकारियों से भिड़ता है या उनका कहना नहीं मानता तो उसे भी जेब ढीली करनी पड़ेगी. ऐसा करने पर उस व्यक्ति को एक हजार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा.


इनके अलावा गलत जानकारी देकर ड्राइविंग लाइसेंस लेने वालों पर 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा वाहनों के फर्जी दस्तावेज बनाकर बेचने के कई मामले सामने आते हैं. पहले इन मामलों को लेकर जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं था.


कैबिनेट में फैसले के बाद अब इसे भी मोटर व्हीकल एक्ट में शामिल किया गया है. अब अगर कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वाहन बेचता है तो उसे प्रत्येक वाहन के हिसाब से एक लाख रुपये जुर्माना अदा करना होगा.


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