Ali Ahmed Bail: बाहुबली अतीक अहमद के बेटे अली को हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, बताया 'उभरता माफिया डॉन'
Atiq ahmed Son Ali Bail: बाहुबली अतीक अहमद के बेटे अली पर आरोप है कि उसने 20 लोगों के साथ शिकायतकर्ता के परिवार को घेरा और असलहा के बल पर पांच करोड़ की फिरौती मांगी थी.
Court Rejected Atiq ahmed Son Ali Bail: पांच करोड़ की रंगदारी मांगने और हत्या मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के बेटे अली उर्फ अली अहमद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. अहमद पर हत्या के प्रयास और रंगदारी मांगने के मामले में मामला दर्ज किया गया था.
जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने सभी दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया. न्यायाधीश ने अली अहमद को "उभरता माफिया डॉन" करार दिया और जमानत देने से साफ इनकार कर दिया.
हाईकोर्ट ने अली पर की सख्त टिप्पणी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अली उर्फ अली अहमद उर्फ मोहम्मद अली अहमद के लिए कहा कि आरोपी खुद माफिया डॉन है. इनपर गन पॉइंट पर पांच करोड़ रुपये की फिरौती, कीमती जमीन लिखने से इनकार करने पर जान से मारने की धमकी देने, साथी असद की ओर से पिस्टल से फायर करने सहित विधायक राजू पाल हत्या केस के मुख्य चश्मदीद गवाह उमेश पाल की हत्या में शामिल होने के आरोप हैं.
केस को समाज के लिए खतरा बताया
जज ने आगे कहा, इनके परिवार के पास अपराध से अर्जित हजारों करोड़ की संपत्ति है. अपराध करना इनका फैशन है. यह आपराधिक केस के गवाहों ही नहीं, समाज के लिए भी खतरा है. इसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता. इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने अली की जमानत अर्जी खारिज कर दी. यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने दिया है. बता दें कि अतीक के बेटे के खिलाफ करेली थाने में एफआईआर दर्ज है. इसी मामले में जमानत की मांग करते हुए यह याचिका दायर की गई थी.
हत्या, अपहरण और फिरौती के कई केस दर्ज
कोर्ट ने कहा, याची के पिता माफिया अतीक अहमद के खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती, जमीन हड़पने जैसे सौ से अधिक जघन्य अपराध दर्ज हैं. अली पर आरोप है कि उसने 20 लोगों के साथ शिकायतकर्ता के परिवार को घेरा और असलहा के बल पर पांच करोड़ की फिरौती मांगी थी. अतीक से बात न करने पर जानलेवा हमला भी किया.
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