Lakhimpur Kheri हिंसा के आरोपी और गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मिली जमानत, 5 महीने बाद होगा रिहा
Lakhimpur Kheri Case: हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है.
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Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) उर्फ मोनू अब जल्द ही जेल से रिहा होगा. हाई कोर्ट (High Court) की लखनऊ बेंच ने आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है.
यह आदेश जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने दिया है. 18 जनवरी को लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में पिछले साल तीन अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मारने का आरोप है.
पूरी घटना एक सोची समझी साजिश- SIT
मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी. इसके बाद एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आशीष मिश्रा को हत्या का आरोपी पाया गया. एसआईटी की ओर से कुल 16 लोगों को इस घटना का आरोपी बनाया गया. एसआईटी ने आरोपियों पर IPC की धाराओं 307, 326, 302, 34,120 बी,147, 148,149, 3/25/30 लगाई हैं.
Lakhimpur Kheri violence case: Lucknow bench of Allahabad HC grants bail to prime accused Ashish Mishra
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 10, 2022
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प्रदर्शन कर रहे किसानों पर चढ़ाई थी गाड़ी
बता दें कि पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में चार किसानों को एक एसयूवी कार से कुचल दिया गया था, जब वह एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर लौट रहे थे. घटना के बाद हुई हिंसा में भी कुछ लोग मारे गए. किसानों ने आरोप लगाया था कि एसयूवी अजय मिश्रा टेनी की थी और उसमें उनका बेटा आशीष मिश्रा था. हिंसा के कई दिनों के बाद आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर को कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था.
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