उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (यूपी रोडवेज) की बसों में यात्रा के दौरान यदि परिचालक आपकी उम्र पूछे, तो चौंकिएगा नहीं. दरअसल, परिवहन निगम प्रशासन के ताजा आदेशों के तहत बस परिचालक के लिए रोजाना उसकी बस में यात्रा कर रहे यात्रियों का विवरण अंकित करना अनिवार्य बना दिया गया है. परिवहन निगम के मेरठ क्षेत्र के प्रबंधक केके शर्मा ने बताया कि प्रशासन के ताजा आदेशों का मकसद केवल यह जानना है कि यूपी परिवहन निगम की बसों में ‌रोजाना यात्रा करने वाले सामान्य और वरिष्ठ नागरिकों की औसत संख्या कितनी है, ताकि हम उसके आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए जरूरी सुविधाएं बढ़ा सकें.


शर्मा के मुताबिक, कुछ भी नया करने से पहले सर्वे तो कराना ही पड़ता है. यात्रियों को उम्र के प्रमाण के रूप में क्या दिखाना होगा, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "यात्री मौखिक रूप से अपनी उम्र बताएंगे. उन्हें कोई प्रमाण नहीं पेश करना होगा. परिचालक उनकी ओर से बताई गई उम्र को ही विवरण में दर्ज करेंगे."


मान्यताप्राप्त पत्रकारों के लिए ये आदेश


वहीं, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अपनी बसों में यात्रा करने वाले मान्यताप्राप्त पत्रकारों का खास ध्यान रखेगा. इसके लिए परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ की ओर से एक सर्कुलर भी जारी किया गया है. प्रधान प्रबंधक (संचालन) आशुतोष गौड़ के हस्ताक्षर से जारी इस सर्कुलर में कहा गया कि यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की ओर से संज्ञान में लाया गया है कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए आरक्षित सीट पर पहुंचने पर पहले से यात्री बैठे होने के चलते पत्रकारों को यात्रा में कठिनाई का सामना करना पड़ता है.


11 मार्च 2022 को निगम के समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक/सेवा प्रबंधक और समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (डिपो) के लिए जारी आदेश में कहा गया है कि उक्त समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है कि मान्यताप्राप्त पत्रकारों के लिए आरक्षित सीट पर परिचालक की ओर से किसी यात्री को बिठाते समय यह स्पष्ट रूप से बताया जाए कि यह सीट मान्यताप्राप्त पत्रकार के लिए आरक्षित है और उनके आने पर सीट छोड़नी होगी."


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