Coronavirus: यूपी में अनलॉक-2 के दौरान आज से क्या-क्या बदलेगा, जानिए
किसी शादी में अतिथियों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होगी. वहीं, अंतिम संस्कार के कार्यकम में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होने चाहिए. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय रहेगा. सार्वजनिक स्थलों पर शराब, गुटखा-पान, तंबाकू सेवन निषिद्ध रहेगा.
लखनऊ: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को अनलॉक-2 के दिशानिर्देश जारी कर दिए थे. एक जुलाई से अनलॉक का दूसरा चरण शुरू हो गया है, ये 31 जुलाई तक जारी रहेगा. यूपी की योगी सरकार राज्य के लोगों के लिए नोटिफिकेशन जल्द जारी कर सकती है. हालांकि सरकारी आदेश के अनुसार, स्कूल, कॉलेज, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर 31 जुलाई तक पाबंदी जारी रहेगी. लेकिन ऑनलाइन लर्निंग पर कोई पाबंदी नहीं होगी, बल्कि इसे प्रोत्साहन दिया जाएगा. इस दौरान कंटेनमेंट जोन से बाहर लगभग सभी गतिविधियों को इजाजत दी जाएगी.
अनलॉक 2.0 में कर्फ्यू की अवधि घटी आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा. रात्रिकालीन कर्फ्यू में और ढील दी गई है जो औद्योगिक इकाइयों में विभिन्न पालियों में काम करने वालों, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर लोगों तथा सामान के आवागमन, माल उतारने-चढ़ाने, बसों, ट्रेनों और विमानों से उतरने के बाद लोगों के अपने गंतव्यों की ओर जाने वालों को राहत देगी.
केंद्र ने नए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे सभी स्थल भी अभी बंद रहेंगे. इसी तरह सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रमों को अभी मंजूरी नहीं मिलेगी. इन्हें खोलने की तारीख स्थिति के आंकलन के बाद अलग से तय की जाएगी.
किसी शादी में अतिथियों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होगी. वहीं, अंतिम संस्कार के कार्यकम में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होने चाहिए. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय रहेगा. सार्वजनिक स्थलों पर शराब, गुटखा-पान, तंबाकू सेवन निषिद्ध रहेगा.
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