उत्तराखंड: कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकार ने लगायी नयी पाबंदिया, जानें क्या खुलेगा और क्या नहीं
उत्तराखंड सरकार ने कोरोना पर रोकथाम के लिए गुरुवार को कोचिंग संस्थान और स्पा को खोलने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही विवाह और अन्य समारोहों में 200 से ज्यादा व्यक्तियों के शामिल होने पर रोक लगायी गई है.
देहरादून: कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार को कोचिंग संस्थान और स्पा को खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही विवाह और अन्य समारोहों में 200 से ज्यादा व्यक्तियों के शामिल होने पर रोक जैसे कई उपाय लागू किए हैं.
यहां जारी एक आदेश में प्रदेश के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि सभी धार्मिक, राजनीतिक और विवाह जैसे सामाजिक समारोहों में 200 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे. हालांकि, हरिद्वार महाकुंभ क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी दिशानिर्देश लागू होंगे.
जिम, सिनेमा हॉल, रेस्तरां 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे
शुक्रवार से प्रभावी होने वाले इस आदेश में मुख्य सचिव ने कहा कि बस, विक्रम, आटो, रिक्शा आदि सार्वजनिक वाहन अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगे. जबकि जिम, सिनेमा हॉल, रेस्तरां तथा बार भी 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खुलेंगे.
आदेश के मुताबिक पूरे प्रदेश में कोचिंग संस्थान पूर्णत: बंद रहेंगे. स्वीमिंग पूल और स्पा भी नहीं खुलेंगे. कंटेनमेंट (निषिद्ध क्षेत्र) और माइक्रोकंटेनमेंट क्षेत्रों में सभी प्रकार के समारोह, सार्वजनिक वाहनों का संचालन, सिनेमा हाल, जिम, रेस्टोरेंटों के खुलने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी.
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई
आदेश में कहा गया है कि रात साढ़े दस बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रात्रि कफर्यू के दौरान केवल कुछ आवश्यक कार्यों के लिए ही आवागमन की छूट रहेगी. कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से अनुपालन करना होगा और ऐसा न करने वालों के विरूद्ध महामारी अधिनियम सहित अन्य कानूनो के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी.
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