Gyanvapi Case: ज्ञानवापी विवाद में मुकदमा चलाने लायक है या नहीं? वाराणसी की जिला अदालत में आज अहम सुनवाई
Shringar Gauri-Gyanvapi Case: वाराणसी कोर्ट आज ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) विवाद मामले में सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की मांग पर सुनवाई करके कोई फ़ैसला ले सकता है.
Varanasi Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में मुकदमा चलेगा या नहीं, इस पर वाराणसी की जिला अदालत (Varanasi District Court) में आज अहम सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के बाद ये मामला जिला अदालत को ट्रांसफर हुआ है. वाराणसी की विवादित ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) के केस की दिशा आज तय हो सकती है.
आज वाराणसी की जिला अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मुकदमा चलाने लायक है या नहीं. जिला जज एके विश्वेश की कोर्ट आज दोपहर 2 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी.
ज्ञानवापी विवाद में वाराणसी कोर्ट में अहम सुनवाई
वाराणसी कोर्ट इस मामले आज सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की मांग पर सुनवाई करके कोई फ़ैसला ले सकता है. आज ये तय हो सकता है कि ज्ञानवापी का मुकदमा आगे चलेगा या नहीं. इसके अलावा सर्वे की रिपोर्ट और फ़ोटो या वीडियो को लेकर हिन्दू पक्ष की मांग पर भी जिला अदालत में बहस हो सकती है. कोर्ट ने कमिश्नर की कार्यवाही पर आपत्ति दाखिल करने के लिए दोनों पक्षों को एक सप्ताह का समय दिया है.
मुस्लिम पक्ष ने जताई है आपत्ति
अदालत को यह तय करना है कि राखी सिंह समेत पांच महिलाओं द्वारा दाखिल मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं. इस मुकदमें को लेकर मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति जताई है. मुस्लिम पक्ष ने मुकदमे को खारिज किए जाने की मांग की है. मुकदमे में पक्षकार बनने के लिए तमाम लोगों ने अर्जियां दाखिल की है.
SC के आदेश पर जिला अदालत में ट्रांसफर हुआ है केस
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की तीन सदस्यीय बेंच ने 20 मई को ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Masjid Case) को वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत से जिला जज की कोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था. इससे पहले मंगलवार को सुनवाई हुई थी. सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन (Vishnu Jain) ने कहा था कि मुस्लिम पक्ष का ऑर्डर 7, रूल 11 (मेंटनेबिलिटी) याचिका पर 26 मई को सुनवाई होगी. कोर्ट ने दोनों पक्षों को आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कर एक हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा था.
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