Gyanvapi Case Highlights: वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने पेश की 12 पन्ने की सर्वे रिपोर्ट
Varansi Gyanvapi Case Highlights: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद केस में कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने 12 पन्ने की सर्वे रिपोर्ट पेश की है. इस सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले पर सुनवाई होगी.
ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को किसी तरह का आदेश न सुनाने के निर्देश दिए हैं. इससे पहले, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कोर्ट से कल सुनवाई का अनुरोध किया. जबकि यूपी के वकील तुषार मेहता ने जल्द से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया. जस्टिस चंद्रचूड़- हम कल सुन सकते हैं, लेकिन कल पहले ही 50 मामले लगे हैं. मुझे अपने साथी जजों से बात करने दीजिए. इसके बाद कोर्ट ने कल मामले पर सुनवाई का फैसला लिया है.
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले पर शुक्रवार की दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी. हिन्दू पक्ष की तरफ से इस केस में और समय की मोहलत देने की मांग की गई थी.
स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने 12 पन्ने का दूसरा सर्वे रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में पेश कर दिया है. यह सर्वे 14 से 16 मई के बीच किया गया था. इससे पहले, पूर्व कमिश्न अजय मिश्रा ने कोर्ट में 2 पन्ने की सर्वे रिपोर्ट पेश करते हुए हिन्दू देवी-देवताओं की आकृतियां मिलने का दावा किया था. पहला सर्वे 6 और 7 मई को ज्ञानव्यापी मस्जिद में किया गया था.
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश कर दी जाएगी. अधिवक्ता विशेष आयुक्त, विशाल सिंह ने ये जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि, 6-7 मई को जो उन्होंने (पूर्व अधिवक्ता-आयुक्त अजय कुमार मिश्रा) ज्ञानवापी परिसर के बाहर अकेले ही कमीशन की थी, उसकी रिपोर्ट उन्होंने फाइल कर दी थी और आज 14, 15 और 16 मई को परिसर के अंदर की गई कमीशन की रिपोर्ट फाइल कर दी जाएगी.
काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन नागेन्द्र पांडे ने मांग की है कि शिवलिंग को उन्हें सौंपा जाए, जिससे वे विश्वनाथ कारिडोर में ही उनका पूजा अर्चना शुरू कर पायें. जबकि, हिन्दू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने अनआधिकारिक तौर पर बताया कि अभी इस मामले में अधिकतर पक्षों ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है. ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा- सुप्रीम कोर्ट से कुछ वक्त की मोहलत मांगेंगे.
ज्ञानवापी पर चल रहे विवाद के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने फिल्म 'धाकड़' की टीम और कलाकारों के साथ वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए और पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने कहा कि, जैसे मथुरा के कण में कृष्ण हैं, जैसे अयोध्या के कण में राम है वैसे ही काशी के कण-कण में महादेव हैं. उन्हें किसी संरचना की ज़रूरत नहीं है.
ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है. सीआरपीएफ के जवानों की टुकड़ी गेट नंबर 4 से मंदिर में प्रवेश कर रही है. बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल तैनात है, मस्जिद के एंट्री प्वाइंट एक बैरिकेडिंग में सीआरपीएफ के 2 जवान लगे हैं. गलियारों से होकर मंदिर की तरफ बढ़ने में जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उसके ऊपर चबूतरे में एक साइड में कुछ सीआरपीएफ के जवान तैनात दिखाई दे रहे हैं.
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक़ मिश्रा ने अपने सर्वे रिपोर्ट में हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक और मूर्तियाँ के अवशेष होने के सबूत मिले हैं. कोर्ट कमिश्नर के पद से हटाए गए अजय मिश्रा ने बुधवार की शाम को ही वाराणसी ज़िला अदालत में अपनी सर्वे रिपोर्ट सौंप दी है. सिविल जज रवि दिवाकर ने सबसे पहले उन्हें ही कमिश्नर बनाया था. उनकी देखरेख में 6 और 7 मई को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ था. मुस्लिम पक्ष ने उनका विरोध किया था. जिस कारण अजय मिश्रा के कोर्ट कमिश्नर रहते हुए सर्वे का काम ठीक से नहीं हो पाया था. तहख़ाना का ताला भी नहीं खुल पाया था. अजय मिश्रा ने अपनी सर्वे रिपोर्ट खाता रंग के सीवरेज लिफ़ाफ़े में वाराणसी की अदालत को सौंप दी है. उनके समय में हुई वीडियोग्राफ़ी और फ़ोटोग्राफ़ी पहले से ट्रेज़री के लॉकर में रखी हुई है.
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में अजय मिश्रा की तरफ से 6 और 7 मई को कोर्ट के आदेश पर जो सर्वे किया गया है, उसकी रिपोर्ट बुधवार की शाम को पूर्व कमिश्नर ने सौंपी दी. दो पन्ने की इस रिपोर्ट में उन्होंने हिन्दू धर्म के प्रतीक और अवशेषों को मिलने का जिक्र किया. तो वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन और मुस्लिम पक्ष से सहयोग नहीं मिल पाया.
बैकग्राउंड
Varansi Gyanvapi Case Live Highlights: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज वाराणसी की कोर्ट में सुनवाई होगी. इसके साथ ही, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर भी फैसला सुनाया जाएगा. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की सुप्रीम कोर्ट की बेंच में सुनवाई की सूची में मामला 19वें नंबर पर लगा है. यह बेंच दोपहर 1 बजे तक ही बैठने वाली है. इस हिसाब से मामला 12 बजे के आसपास सुना जा सकता है.
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित तौर पर मिले शिवलिंग को संरक्षित रखने का आदेश दिया था. कोर्ट ने यह भी कहा था कि मस्ज़िद में नमाज़ पढ़ने के लिए आने वालों की संख्या 20 तक सीमित रखने का निचली अदालत का आदेश सही नहीं है. सभी नमाज़ियों को वहां आने दिया जाए.
वाराणसी के अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की मैनेजमेंट कमिटी ने निचली अदालत से जारी मस्जिद परिसर के सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. कमिटी ने कहा है कि सर्वे का आदेश 1991 के प्लेस ऑफ़ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, क्योंकि इस एक्ट के तहत यह तय किया गया है कि सभी धार्मिक स्थलों के स्थिति 15 अगस्त 1947 वाली बनाई रखी जाएगी.
कमिटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का निचली अदालत का आदेश रद्द करने से मना कर दिया गया था. इसके साथ ही, ज्ञानवापी सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने के दावे समेत अन्य मामलों को लेकर वाराणसी कोर्ट में भी आज सुनवाई होगी. इससे पहले वकीलों की हड़ताल के चलते बुधवार को होने वाली सुनवाई टल गई थी.
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