Gyanvapi Mosque Survey: ज्ञानवापी मस्जिद में दूसरे दिन भी रोका गया सर्वे का काम, हिंदू पक्ष का दावा - टीम को नहीं जाने दिया गया अंदर
Gyanvapi Mosque Survey: हिंदू पक्ष के वकील ने आरोप लगाया है कि, हम इस मामले को लेकर कोर्ट में अपील करेंगे. क्योंकि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है.
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Gyanvapi Mosque Survey: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर विवाद लगातार जारी है. दूसरे दिन भी मस्जिद परिसर में सर्वे का जमकर विरोध हुआ और काम नहीं हो पाया. सर्वे टीम का कहना है कि उन्हें मस्जिद परिसर में नहीं जाने दिया गया. हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के अंदर कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने बैरिकेडिंग कर सर्वे टीम को रोक दिया.
हिंदू पक्ष ने लगाए आरोप
हिंदू पक्ष के वकील ने आरोप लगाया है कि, हम इस मामले को लेकर कोर्ट में अपील करेंगे. क्योंकि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है. जबकि कोर्ट का ऑर्डर साफ था. उन्होंने दावा किया कि, कार्रवाई शुरू होने के बाद बैरेकेडिंग के अंदर से कई मुस्लिम आ गए और प्रशासन ने सहयोग नहीं दिया. इसीलिए सर्वे का काम दूसरे दिन भी रोकना पड़ा. अब इस मामले को एक बार फिर कोर्ट के सामने रखा जा सकता है.
कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
इससे पहले मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. दरअसल मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि, निष्पक्ष जांच के लिए कोर्ट कमिश्नर को बदला जाना चाहिए. उन्होंने कोर्ट में कहा कि, अजय मिश्रा को हटाकर कोर्ट खुद उनकी जगह किसी दूसरे सीनियर वकील को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करे. मामले पर कोर्ट ने सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया. अब 9 मई को अगली सुनवाई होगी. हालांकि कोर्ट ने सर्वे को रोकने का आदेश नहीं दिया. सर्वे जारी रहेगा और अजय मिश्रा ही इस सर्वे की देखरेख करेंगे.
इस सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर जमकर आरोप भी लगाए गए. हिंदू पक्ष ने कोर्ट में कहा कि, सर्वे टीम को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा है, वहीं दूसरे पक्ष ने कहा कि मस्जिद की दीवारों को खरोचने की कोशिश की जा रही है.
कोर्ट ने दिया था आदेश
बता दें कि विश्व वैदिक सनातन संघ के पदाधिकारी जितेन्द्र सिंह विसेन के नेतृत्व में राखी सिंह और अन्य ने अगस्त 2021 में अदालत में एक वाद दायर कर श्रंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन और अन्य देवी-देवताओं के विग्रहों की सुरक्षा की मांग की थी. सिविल जज (जूनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गत 26 अप्रैल को अजय कुमार मिश्रा को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी-सर्वे करके 10 मई को अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था. मिश्रा ने वीडियोग्राफी और सर्वे के लिये 6 मई का दिन तय किया था.
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