पुरानी गाड़ी को कबाड़ में देने के बाद नई खरीदने पर रोड टैक्स में 25 फीसदी की मिलेगी छ्रट, केंद्र सरकार का एलान
पुरानी गाड़ी को कबाड़ में देने पर मिले प्रमाणपत्र के आधार पर वाहन मालिकों को यह छूट दी जाएगी. यह रियायत निजी वाहनों के मामले में 25 फीसदी तक और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 फीसदी तक है.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने के बाद खरीदी गयी नई गाड़ी पर रोड टैक्स में कटौती का एलान किया है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सभी राज्यों में पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में देने पर नई गाड़ी की खरीद में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत रोड टैक्स में 25 फीसदी तक की छूट दी जाएगी.
मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि गाड़ी कबाड़ नीति में वाहन मालिकों को पुराने और पर्यावरण के लिए खराब प्रदूषणकारी वाहनों को छोड़ने को लेकर प्रेरित करने के लिए एक प्रणाली का प्रस्ताव है. मंत्रालय ने कहा, 'कबाड़ के लिए वाहन जमा कराने पर मिले प्रमाणपत्र के आधार पर वाहन मालिकों को यह छूट दी जाएगी. यह रियायत गैर-परिवहन (व्यक्तिगत) वाहनों के मामले में 25 फीसदी तक और परिवहन (वाणिज्यिक) वाहनों के मामले में 15 फीसदी तक है.'
मंत्रालय ने कहा कि यह रियायत परिवहन वाहनों के मामले में आठ साल तक और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में 15 साल तक उपलब्ध होगी.
क्या है स्क्रैप पॉलिसी?
इस नई स्क्रैप पॉलिसी के मुताबिक 15 और 20 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप (कबाड़) कर दिया जाएगा. कमर्शियल गाड़ी जहां 15 साल बाद कबाड़ घोषित हो सकेगी, वहीं निजी गाड़ी के लिए यह समय 20 साल है. अगर सीधे शब्दों में कहें तो आपकी 20 साल पुरानी निजी कार को रद्दी माल की तरह कबाड़ी में बेच दिया जाएगा. वाहन मालिकों को तय समय बाद ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर ले जाना होगा. सरकार का दावा है कि स्क्रैपिंग पॉलिसी से वाहन मालिकों का न केवल आर्थिक नुकसान कम होगा, बल्कि उनके जीवन की सुरक्षा हो सकेगी. सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी होगी.
ये भी पढ़ें-
उत्तर प्रदेश में PCS अफसरों के बंपर तबादले, 100 से ज्यादा SDM का हुआ ट्रांसफर, देखिए पूरी लिस्ट