कोरोना वायरस के चलते सरकार ने गाड़ियों में ऑक्सीजन ले जाने के लिए परमिट लेने की तारीख को बढ़ा दिया है. पहले सरकार ने 31 मार्च 2021 तक परमिट की आवश्यकता को पूरा करने की घोषणा की थी. लेकिन कोविड 19 के मद्देनजर अब तारीख को बदल दिया गया है. यानी अब 30 सितंबर तक परमिट लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी. वहीं 30 सितंबर 2021 तक ऑक्सीजन ले जाने वाली परिवहन गाड़ियों को परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी. परमिट की तारीख में हुए बदलाव की जानकारी खुद सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट के जरिए दी है. नितिन के मुताबिक देश भर में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए गाड़ियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया गया है. इस लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों के परिवहन के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 से 30 सितंबर 2021 के तहत परमिट की आवश्यकता के विस्तार को मंजूरी दी गई है.
नितिन गडकरी ने किया ट्वीट
नितिन ने ट्वीट में लिखा की ऑक्सीजन परमिट की तारीख बढ़ाने से राज्यों में आने जाने में सुविधा होगी और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई और मजबूत होगी. इस बीच सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से मोटर वाहन कर में रियायत के लिए एक मसौदा अधिसूचना के साथ सामने आया है.
30 सितंबर तक बिना परमिट गाड़ी में ले जाए ऑक्सीजन
भारत सरकार ने तारीखें में बदलाव करते हुए परिवहन की गाड़ियों में ऑक्सीजन ले जाने की छूट 30 सितंबर तक दी है. दरअसल पहले सिर्फ 31 मार्च तक छूट मिली थी लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है. सरकार ने ये कदम कोरोना वायरस के चलते उठाया है. जिससे देश भर में ऑक्सीजन की कमी ना हो और आने जाने में कोई परेशानी ना हो सके.
इसे भी पढे़ंः
राज्यों से केंद्र ने कहा- हर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए 25-30 लोगों का पता लगाएं