नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने परिसर के बाहर रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या का आकलन करने के लिए कोर्ट ने पुलिस को निर्देश जारी किए हैं.


न्यायमूर्ति एस. रविन्द्र भट और न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की पीठ ने यह निर्देश दिया. उन्हें सूचित किया गया था कि वकीलों और वादियों-प्रतिवादियों के कारें खड़ी करने के कारण हाईकोर्ट के बाहर रोजाना, विशेष रूप से सुबह में भीषण ट्रैफिक जाम लगा रहता है.


पीठ ने कहा कि वह निर्देश इसलिए दे रहा है क्योंकि जनवरी में हाईकोर्ट में एक वकील को दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन सड़क पर खड़ी कारों के कारण उन्हें वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका और उनकी मौत हो गयी.


पीठ की ओर से कहा गया है कि, ‘‘हाईकोर्ट के प्रत्येक प्रवेश और निकास द्वार पर आने वाली समस्याओं को दिखाने के लिए क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त और संबंधित पंजीयक सड़कों का निरीक्षण करेंगे. साथ ही तस्वीरों के साथ संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट भी तैयार करने को कहा गया है.’’


दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए वकील ने पीठ को आश्वासन दिया कि इसपर कार्रवाई हो रही है और कई पुलिसकर्मियों को चालान काटने तथा मुख्य सड़क पर खड़े वाहनों को हटाने का आदेश दिया गया हैं.


हालांकि, न्यायाधीश इस दावे से संतुष्ट नहीं हुए और कहा, वे जब भी सड़क पर निकलते हैं, हमेशा यातायात कछुए की रफ्तार से चल रहा होता है. अदालत ने चेतावनी दी कि वह सिर्फ 1600 स्टीकर जारी करेगा और फिर उसके लिए झगड़ते रहें.