Vice President: क्या है भारत का उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता? जानिए संवैधानिक प्रावधान
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है. इसके अलावा राष्ट्रपति की मृत्यु,अवकाश या अन्य किसी कारणवश अनुपस्थिति के दौरान वह कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करते हैं.
Vice President Election 2022: 10 अगस्त को भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है. अब नए राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया चल रही है. जिसके लिए 6 जुलाई को मतदान हुआ. आज हम अपने आर्टिकल में बताएंगे कि उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है और इसके लिए संविधान में क्या प्रावधान हैं-
कौन बन सकता है भारत का उपराष्ट्रपति-
- भारत का नागरिक हो.
- 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो.
- राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता हो
- यह जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है वह जन्म से भारतीय हो. भारत का कोई भी नागरिक उपराष्ट्रपति बन सकता है.
इन बातों का रखना होता है ध्यान-
- उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किसी भी सदन का सदस्य ना हो. अगर वह किसी सदन का सदस्य है तो उपराष्ट्रपति चुने जाने पर पद ग्रहण करने की तारीख से ही सदन के सदस्य के तौर पर उनका स्थान रिक्त माना जाएगा.
- उनके पास कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए. ऐसे पद राज्य सरकार या केन्द्र सरकार दोनों से संबंधित हैं.
राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति-
मालूम हो कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है. इसके अलावा राष्ट्रपति की मृत्यु,अवकाश या अन्य किसी कारणवश अनुपस्थिति के दौरान वह कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करते हैं. इस दौरान उन्हें वे सभी अधिकार मिलते हैं जो राष्ट्रपति को मिले होते हैं.