VIDEO: AIADMK की बैठक में हुआ जमकर हंगामा, पूर्व डिप्टी सीएम पनीरसेल्वम पर फेंकी गई बोतलें
Power struggle in AIADMK: शोर-गुल के बीच परिषद की बैठक 40 मिनट तक चली. ओ पन्नीरसेल्वम बैठक में उनके प्रतिद्वंद्वी और संयुक्त संयोजक ई.के. पलानीस्वामी का पक्ष लिए जाने के बाद बैठक छोड़कर चले गए.
Power struggle in AIADMK: अन्नाद्रमुक (AIADMK) के समन्वयक और पूर्व डिप्टी सीएम ओ पन्नीरसेल्वम (O Panneerselvam) पर आज पार्टी की आम परिषद की बैठक (General Council Meeting) में बोतलें (Bottles) फेंकी गईं. बैठक चेन्नई (Chennai) के वनगरम (Vanagaram) के श्रीवारु वेंकटचलपति पैलेस (Shrivaaru Venkatachalapathy Palace) में हुई थी. पन्नीरसेल्वम बैठक में उनके प्रतिद्वंद्वी व संयुक्त संयोजक ई.के. पलानीस्वामी का पक्ष लिए जाने के बाद बैठक छोड़कर चले गए.
पलानीस्वामी के समर्थकों ने जैसे ही उन्हें एक सजा हुआ ताज, एक तलवार और राजदंड भेंट किया, पन्नीरसेल्वम और अन्नाद्रमुक उप सचिव वैथीलिंगम समेत उनके समर्थक बैठक से चले गए. शोर-गुल के बीच परिषद की बैठक 40 मिनट तक चली. यह घटनाक्रम पन्नीरसेल्वम के समर्थकों के सामने पलानीस्वामी खेमे की ताकत को दर्शाता है. बैठक में पलानीस्वामी के समर्थक उन्हें पार्टी का सर्वोच्च नेता बनाने की मांग पर अड़े रहे.
#WATCH | Tamil Nadu: Bottles hurled at AIADMK coordinator and former Deputy CM O Panneerselvam at the party's General Council Meeting today. The meeting took place at Shrivaaru Venkatachalapathy Palace, Vanagaram in Chennai.
— ANI (@ANI) June 23, 2022
He walked out halfway through the meeting. pic.twitter.com/lVb1AdvAGt
इस बीच वरिष्ठ पदाधिकारी व पूर्व मंत्री बी. वलरमथी ने पलानीस्वामी के समर्थन में पार्टी के संस्थापक एमजी रामचंद्रन की फिल्म का एक गाना गाया और कहा, 'एक नेता उभरेगा'
बैठक में उठी एकल नेतृत्व की मांग
बैठक में जब एकल नेतृत्व की मांग उठी, तब पन्नीरसेल्वम मंच पर पलानीस्वामी के निकट बैठे थे. पार्टी ने घोषणा की कि आम परिषद की अगली बैठक 11 जुलाई को होगी.
हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला
इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट से पन्नीरसेल्वम को कुछ राहत मिली. हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि यहां होने वाली अन्नाद्रमुक की सामान्य एवं कार्यकारी परिषद की बैठक में कोई अन्य अघोषित प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता. देर रात शुरू होकर गुरुवार तड़के खत्म हुई सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एम. दुरईस्वामी और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की विशेष खंडपीठ ने यह निर्देश दिया.
इस मामले पर विशेष सुनवाई शहर में वरिष्ठ न्यायाधीश के अन्ना नगर स्थित आवास पर हुई. यह सुनवाई एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई अपील पर हुई.
पीठ ने आदेश दिया कि निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक पार्टी की बैठक आयोजित की जा सकती है और इसमें पहले से तय 23 प्रस्तावों पर चर्चा कर इन्हें पारित किया जा सकता है. इसके अलावा कोई अन्य प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता, जिसमें समन्वयक व संयुक्त समन्वयक पदों को समाप्त करने के लिए पार्टी के उप-नियमों में संशोधन करके एकल नेतृत्व (Single Leadership) के लिए मार्ग प्रशस्त करना और महासचिव (General Secretary) पद की बहाली शामिल है.
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