Passport Application: जम्मू कश्मीर सरकार ने पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले अपने कर्मचारियों के लिए सतर्कता विभाग की मंजूरी अनिवार्य कर दी है. यह सरकारी कर्मचारियों के लिए पासपोर्ट आवेदन के लिए आवश्यक विभागीय मंजूरी और एनओसी के अतिरिक्त होगा. यह आदेश ऐसी रिपोर्ट के बाद आया जिन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के केस के कई आरोपियों के देश से बाहर जाने की बात सामने आई थी.


आज जारी आदेश में कहा गया है, 'सरकारी कर्मचारी सहित नागरिकों को पासपोर्ट आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के जरिए किए गए सत्यापन के आधार पर जारी किया जाता है. वर्तमान प्रणाली में कोई तंत्र शामिल नहीं है जो ऐसे कर्मचारियों को पासपोर्ट से वंचित करने में मदद करेगा जो या तो निलंबित हैं या गंभीर आरोपों के कारण विभागीय जांच या अभियोजन का सामना कर रहे हैं.'


वर्तमान में एक सरकारी कर्मचारी को केवल Annexure-H पर पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए अपने नियोक्ता को सूचित करने की आवश्यकता है. जारी नए आदेश में कहा गया है कि पासपोर्ट प्राप्त करने के दिशानिर्देशों की समीक्षा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग और विदेश मंत्रालय (एमईए) के परामर्श से और कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ के तहत की है.


आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को पासपोर्ट प्रदान करने पर विचार करते हुए नई सतर्कता मंजूरी प्राप्त करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जम्मू-कश्मीर ने भी सरकार के ध्यान में लाया है कि सरकारी कर्मचारियों को आवश्यक सतर्कता मंजूरी प्राप्त किए बिना पासपोर्ट जारी करने के लिए मौजूदा तंत्र के परिणामस्वरूप उन कर्मचारियों को पासपोर्ट जारी किया जाता है जिनके खिलाफ सतर्कता मामले लंबित हैं.


भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सरकार से आग्रह करते हुए सभी विभागों को केवल सतर्कता मंजूरी के आधार पर पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी जारी करने का निर्देश देने का सुझाव दिया था, जो अब मंजूर कर लिया गया है. इसलिए अब डीओपीटी, भारत सरकार के जरिए जारी फरवरी 2020 के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारी के संबंध में नवीनतम सतर्कता मंजूरी अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के लिए सभी प्रशासनिक विभागों/विभागों के प्रमुखों को कहा गया है.


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