नई दिल्लीः किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के मालिक और भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने एक और झटका दिया है. विजय माल्या की यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड की ओर से कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनैती देने के लिए लगाई गई याचिका को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.


सुनवाई के दौरान जस्टिस यूयू ललित और अशोक भूषण की खंडपीठ ने विजय माल्या की कंपनी को किसी भी तरह से राहत देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही एसबीआई (SBI) की अगुवाई में बैंको के कंसोर्टियम का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि विजय माल्या से अभी तक 3600 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है, वहीं अभी भी विजय माल्या से 11,000 करोड़ रुपए की वसूले जाना बाकी है.


वहीं रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कंपनी की संपत्तियों को कुर्क नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये एनक्मबर्ड संपत्तियां थीं और इस प्रकार बैंकों का संपत्ति पर पहला दावा था.


बता दें कि माल्या भारत में वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों के तहत वापस आना चाहता है. जनवरी 2019 में, मनी-लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत कोर्ट ने उन्हें 'भगोड़ा अपराधी' घोषित किया था. वह मार्च 2016 से यूनाइटेड किंगडम में रह रहा है. वर्तमान में स्कॉटलैंड यार्ड की ओर से तीन साल पहले प्रत्यर्पण वारंट पर जमानत पर है.


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