Vistara Engine Fails: बैंकॉक से दिल्ली आ रही विस्तारा फ्लाइट (Vistara Flight) में खराबी के कारण सिंगल इंजन पर लैंडिंग हुई है. बैंकॉक-दिल्ली विस्तारा फ्लाइट UK-122 (BKK-DEL) की मंगलवार 5 जुलाई को सिंगल इंजन पर दिल्ली एयरपोर्ट (Delhi Airport) पर लैंडिंग हुई. पोस्ट रनवे वेकेशन इंजन 2 को सिंगल-इंजन टैक्सींग के लिए बंद कर दिया गया था. एटीसी को सूचित किया गया और विमान को पार्किंग बे में ले जाया गया. मामले की सूचना डीजीसीए (DGCA) को दी गई है.
मिली जानकारी के अनुसार घटना कल उस वक्त हुई जब बैंकॉक-दिल्ली फ्लाइट यूके-122 दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी. विमान का एक इंजन फेल हो गया जिसके कारण विमान को सिंगल इंजन लैंडिंग करनी पड़ी. यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए विमान को रनवे से आगे नियत स्थान पर ले जाने के लिए दो ट्रकों का प्रयोग विमान को टो करने के लिए किया गया. सभी यात्री सुरक्षित हैं. विस्तारा के प्रवक्ता ने कहा कि 5 जुलाई को दिल्ली में उतरने के बाद, पार्किंग बे में लगाने के दौरान, हमारी फ्लाइट यूके-122 (बीकेके-डीईएल) में एक मामूली विद्युत खराबी थी. यात्रियों की सुरक्षा और आराम को ध्यान में रखते हुए चालक दल विमान को पार्किंग बे की और ले गया.
बढ़ रहे विमानों में खराबी के मामले
हाल ही में देश में विमानों में खराबी आने के मामले बढ़ते जा रहे हैं. बीते दिन ही दिल्ली से दुबई जाने वाले एक स्पाइसजेट बोइंग 737 मैक्स को ईंधन प्रणाली में खराबी के बाद पाकिस्तान के कराची में उतरना पड़ा था. वहीं बीते दिनों के कुछ मामलों की बात करें तो 19 जून को स्पाइसजेट के दिल्ली जाने वाले विमान में 185 यात्रियों को लेकर पटना हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद एक इंजन में आग लग गई थी, जिसके बाद इसे मिनटों में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी. पक्षी के टकराने से इंजन में खराबी आ गई थी. उसी दिन एक अन्य घटना में, जबलपुर के लिए एक उड़ान को केबिन दबाव के कारण दिल्ली लौटना पड़ा था.
डीजीसीए भी ले रही एक्शन
इससे पहले आज, विमानन नियामक ने स्पाइसजेट (Spice Jet) को अपने विमानों से जुड़ी असामान्य रूप से उच्च घटनाओं के बाद नोटिस जारी किया है. विमानन नियामक डीजीसीए (DGCA) ने पिछले 18 दिनों में एयरलाइन के विमानों में आठ तकनीकी खराबी की घटनाओं के बाद स्पाइसजेट को ये कारण बताओ नोटिस जारी किया. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि स्पाइसजेट विमान नियम, 1937 के नियम 134 और अनुसूची XI की शर्तों के तहत सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय हवाई सेवाएं स्थापित करने में विफल रही है.
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