पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं. वोटर सुबह से ही लाइन में खड़े होकर मतदान केंद्र के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. मतदाता अपने वोटर स्लिप और आईडी कार्ड के साथ बूथ पर पहुंच रहे हैं. ऐसे में कई वोटर्स के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है. अगर आपके पास भी वोटर आईडी कार्ड नहीं है लेकिन नाम वोटर लिस्ट में है तो आप वोट दे सकते हैं. चुनाव आयोग वोटर आईडी कार्ड के अलावा कई ऐसे दस्तावेज को आईडी कार्ड के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देता है. तो आज हम आपको बता रहे हैं कि किन किन दस्तावेजों को साथ रखकर वोट डाल सकते हैं.


1. पासपोर्ट
2. ड्राइविंग लाइसेंस
3. पैन कार्ड
4. आधार कार्ड
5. बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक
6. फोटोग्राफ लगा हुआ पेंशन डॉक्यूमेंट
7. चुनाव आयोग की जारी की हुई फोटो वोटर स्लिप
8. श्रम मंत्रालय का जारी किया हुआ हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड
9. केंद्र या राज्य सरकार की किसी नौकरी का सर्विस आइडेंटिटी कार्ड
10. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का कार्ड
11. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) के तहत रेसिस्टेंस जीन आइडेंटिफायर का जारी किया हुआ स्मार्टकार्ड


चुनाव आयोग की ओर से जारी गाईडलाइन के मुताबिक अगर आपके पास इन दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज है और वोटर लिस्ट में नाम है तो आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. इनमें से किसी भी दस्तावेज और वोटर स्लिप के साथ आप बूथ पर पहुंच सकते हैं और अपना वोट दे सकते हैं. अगर आपके पास वोटर स्लिप नहीं है तो ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं.


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