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वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामला: अदालत ने क्रिश्चियन मिशेल के खिलाफ तिहाड़ जेल की याचिका खारिज की

दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले में गिरफ्तार कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल को राहत दी है.

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले में गिरफ्तार कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल को राहत दी है. दरअसल क्रिश्चियन मिशेल को विदेश में अपने परिवार के सदस्यों और वकीलों से फोन पर बात करने के लिए दी गई समय सीमा को कम करने के अनुरोध वाली तिहाड़ केन्द्रीय जेल की याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया.

विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने मिशेल को अंतरराष्ट्रीय कॉल करने के लिए एक सप्ताह में 15 मिनट का समय दिया था. न्यायाधीश ने जेल अधिकारियों द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी को दी गई राहत में कटौती करने का कोई आधार नहीं है.

जेल अधीक्षक ने अदालत का रूख किया था और कहा था कि समय सीमा जेल नियमावली के अनुसार नहीं है और समय अवधि कम की जानी चाहिए. दुबई से प्रत्यर्पित मिशेल को पिछले वर्ष 22 दिसम्बर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था.

अदालत ने इससे पूर्व ईडी की हिरासत में रहने के दौरान मिशेल पर अपने वकीलों के साथ बैठक करने पर प्रतिबंध लगा दिया था. ईडी के वकीलों डी पी सिंह और एन के मत्ता ने दावा किया था कि पूछताछ के दौरान मिशेल ने ‘‘एक इतालवी महिला के बेटे’’ के बारे में बात की थी और कैसे वह देश का अगला प्रधानमंत्री बनने जा रहा है.

मिशेल को पांच जनवरी को ईडी मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. वह घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में भी न्यायिक हिरासत में है. ईडी ने जून, 2016 को मिशेल के खिलाफ अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया था कि उसे अगस्ता वेस्टलैंड से लगभग 225 करोड़ रुपये मिले थे.

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