VVIP हेलीकॉप्टर मामला: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल को सात दिन की ED रिमांड पर भेजा
मिशेल को ईडी ने विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष पेश किया और उसे पूछताछ के लिये 15 दिन के लिये हिरासत में देने की मांग की. ED की मांग पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल को सात दिन की ED रिमांड पर भेज दिया.
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे मामले में कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया. मिशेल को ईडी ने विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष पेश किया और उसे पूछताछ के लिये 15 दिन के लिये हिरासत में देने की मांग की. ED की मांग पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल को सात दिन की ED रिमांड पर भेज दिया और उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी.
Agusta Westland matter: Delhi's Patiala House Court sends alleged middleman Christian Michel to seven-day ED remand pic.twitter.com/5TFlxIhqba
— ANI (@ANI) December 22, 2018
इससे पहले आज कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को क्रिश्चियन मिशेल से अदालत कक्ष के भीतर 15 मिनट तक पूछताछ करने की अनुमति दी. बता दें कि ईडी ने धन शोधन मामले में मिशेल की गिरफ्तारी की इजाजत मांगी थी.
बता दें कि उसे यूएई में गिरफ्तार किया गया था और प्रत्यर्पण करके चार दिसंबर को भारत लाया गया था. अगले दिन उसे अदालत के समक्ष पेश किया गया जहां अदालत ने उसे पांच दिन के लिये सीबीआई की हिरासत में भेज दिया. उसकी हिरासत अवधि बाद में पांच दिन के लिये बढ़ा दी गई।. इसके बाद चार दिन के लिये उसकी हिरासत और बढ़ा दी गई.
अदालत ने मिशेल की जमानत याचिका पर फैसला 19 दिसम्बर को सुरक्षित रख लिया था और उसे 28 दिसम्बर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.मिशेल मामले में शामिल तीन बिचौलियों में से एक है. ईडी और सीबीआई इनकी संलिप्ता के संदर्भ में जांच कर रही है. दो अन्य बिचौलिये गुइदो हाश्खे और कार्लो गेरोसा हैं.
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