मिशेल को बुधवार को उसकी 14 दिन की सीबीआई हिरासत की अवधि खत्म होने पर विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के सामने पेश किया गया. इससे पहले, अदालत ने मिशेल की जमानत याचिका पर आदेश 22 दिसंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया.
केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत से अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकाप्टर सौदे के कथित बिचौलिये क्रिस्टियन मिशेल की हिरासत पांच दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था. शनिवार को ब्रिटेन के 57 वर्षीय नागरिक मिशेल को विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के सामने पेश किया गया. जांच एजेंसी ने न्यायाधीश से कहा कि उसका सामना इस मामले के विभिन्न दस्तावेजों से कराना है. उस दिन अदालत ने मिशेल को चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था और कहा था कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी.
चार दिसंबर को भारत आया था मिशेल
मिशेल को यूएई में गिरफ्तार किया गया था और चार दिसंबर को प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया था. अगले दिन, उसे अदालत के सामने पेश किया गया था और अदालत ने उसे पूछताछ के लिए पांच दिन की हिरासत में सीबीआई को सौंप दिया. बाद में हिरासत पांच दिन के लिए बढ़ा दी गई थी.
मिशेल इस मामले में जांच के दायरे में मौजूद तीन बिचौलियों में से एक है. उनके अलावा दो अन्य बिचौलिये गुइडो हाश्के और कार्लो गेरोसा हैं. अदालत द्वारा मिशेल के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने के बाद ईडी और सीबीआई ने उसके खिलाफ इंटरपोल रेड कार्नर नोटिस जारी करवाए थे.
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