नई दिल्लीः दिल्ली की अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत को बुधवार को पांच दिन के लिए और बढ़ा दिया. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ईडी की दलील पर पुरी से पूछताछ के लिये उसे 16 सितंबर तक का समय दिया. ईडी ने कहा था कि जांच के दौरान नये सबूत मिले हैं और इसके लिये मौजूदा जांच में उनसे पूछताछ जरूरी है.


अपनी याचिका में ईडी ने रतुल पुरी की आठ दिन की हिरासत मांगी थी. ईडी ने अदालत से कहा कि पूछताछ के दौरान वह सहयोग नहीं कर रहे हैं और गोलमोल जवाब दे रहे हैं. पुरी के समक्ष ऐसे ई-मेल और दस्तावेज रखे जाने की आवश्यकता है जिनसे आरोप साबित होता हो. इन दस्तावेजों को हाल में मामले के संदिग्धों में एक के घर से कथित तौर पर बरामद किया गया. ईडी की याचिका का पुरी के वकील विजय अग्रवाल ने विरोध किया. उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी ऐसा प्रचार के लिये कर रही है. उन्होंने पूछा, ‘आगे की जांच सालों चलेगी. वे सालों से दफ्तर के बारे में जानते हैं. आखिर उन्हें हिरासत के लिये और अधिक दिन क्यों चाहिए.’


जांच एजेंसी ईडी ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर डील मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को 4 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया था और उनकी हिरासत की अवधि आज खत्म हो रही थी. ईडी ने इटली स्थित फिनमेकेनिका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद में कथित अनियमितता के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.


रतुल पुरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे हैं. रतुल पुरी कथित बैंक लोन धोखाधड़ी से संबंधित एक अन्य केस में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं.


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