Waqf Board Amendment Bill 2024: आज लोकसभा में वक्फ संसोधन बिल दोपहर 12:05 के आसपास पेश किया जाएगा. बुधवार को लोकसभा की जो कार्य सूची जारी की गई है, उसके मुताबिक, पहले प्रश्न काल होगा. इसके बाद उसके बाद पेपर ले होगा और फिर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल रखा जाएगा. इसके बाद जाकर शून्यकाल शुरू होगा.
केंद्र सरकार वक्फ एक्ट 2013 में लगभग चालीस संशोधनों के साथ नया वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संसद में प्रस्तुत करने जा रही है. यह संशोधन किस प्रकार के हैं इसका अभी कोई विवरण सामने नहीं आया है.
विरोध में उतरे मुस्लिम नेता
बता दें कि इस संशोधन को लेकर विपक्षी दल के साथ ही मुस्लिम नेता और संगठन ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इस संशोधन विधेयक पर अपनी आपत्ति और चिंता व्यक्त की. एक बयान में उन्होंने कहा है कि इन संशोधनों से केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों की स्थिति और स्वभाव को बदल देना चाहती है, ताकि उन पर कब्जा करके मुस्लिम वक्फ की स्थिति को समाप्त करना आसान हो जाए.
सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
मौलाना अरशद मदनी ने कहा, "हम ऐसे किसी संशोधन को जिससे वक्फ की स्थिति और वक्फकर्ता का उद्देश्य बदल जाए, कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते. जमीयत उलमा-ए-हिंद यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि वक्फ संपत्तियां मुसलमानों के पुरखों के दिए हुए वह दान हैं, जिन्हें धार्मिक और मुस्लिम कार्यों के लिए समर्पित किया गया है. सरकार ने बस उन्हें विनियमित करने के लिए वक्फ एक्ट बनाया है."
इन संशोधन का प्रस्ताव ला सकती है सरकार
बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार संसद में संशोधन से जुड़ा जो बिल पेश करने की तैयारी में है उसमें करीब 40 बदलावों का प्रस्ताव है. इन 40 बदलावों में कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं.
- विधेयक में वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में संशोधन का प्रस्ताव.
- वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करना.
- बोर्ड की संरचना में परिवर्तन का प्रस्ताव.
- निकायों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव.
- बोर्ड की ओर से भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
- राज्य वक्फ बोर्डों की ओर से दावा किए गए विवादित भूमि का नए सिरे से सत्यापन करने का प्रस्ताव.
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