Waqf Issue: कर्नाटक सरकार ने भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड में बदलाव करने और वक्फ कानून के तहत किसानों को जमीन खाली करने का नोटिस भेजने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है. राजस्व विभाग के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार कटारिया ने सभी क्षेत्रीय आयुक्तों और उपायुक्तों को पत्र लिखकर बताया कि मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के निर्देशों के अनुसार किसी भी सरकारी प्राधिकरण की ओर से पूर्व में दिए गए आदेश वापस लिए गए हैं. साथ ही इसके तहत किसानों को भेजे गए नोटिस भी रद्द किए गए हैं.
उत्तर कर्नाटक के विजयपुरा जिले में किसानों ने आरोप लगाया था कि उन्हें वक्फ बोर्ड की ओर से जमीन खाली करने के नोटिस जारी किए गए थे. इसके बाद राज्य के अन्य हिस्सों से भी इसी प्रकार की शिकायतें आने लगीं. भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजस्वी सूर्या ने भी आरोप लगाया कि कर्नाटक के वक्फ मंत्री ने अधिकारियों को वक्फ बोर्ड के पक्ष में जमीनों को रजिस्ट्रेशन करने का आदेश दिया था. बताया जा रहा है कि ये आदेश विवाद और भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला था.
किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी-सिद्दारमैया
मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने 7 नवंबर को अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि वक्फ बोर्ड के पक्ष में किसी भी प्रकार के लिए गए कदम को वापस लिया जाए और किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए. उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में जिन अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
विपक्षी पार्टियों ने की सीबीआई जांच की मांग
कर्नाटक के वक्फ बोर्ड मामले में विपक्षी पार्टी ने सीबीआई (CBI) जांच की मांग की है. 7 नवंबर को संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कर्नाटक का दौरा किया और किसानों से मुलाकात की. किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी संपत्तियां बिना किसी उचित प्रक्रिया के वक्फ संपत्ति के रूप में चिह्नित की गई हैं.
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