कोलकाताः पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के विधान परिषद् बनाने के चुनावी वादे को मंजूरी दे दी. बनर्जी ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के दौरान उम्र की वजह से टिकट सूची से बाहर रखे गए वरिष्ठ नेताओं के लिए विधान परिषद् बनाए जाने का वादा किया था. पश्चिम बंगाल में फिलहाल 294 सदस्यीय विधानसभा है लेकिन राज्य में विधान परिषद् नहीं है.
कैबिनेट ने दी मंजूरी
एक अधिकारी ने बताया, ''कैबिनेट ने आज विधान परिषद् के गठन को मंजूरी दे दी. इसे अब राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद आवश्यक मंजूरी के लिए इसे राज्य विधानसभा के पास भेजा जाएगा.''
संवैधानिक प्रावधान के अनुसार विधान परिषद् का गठन करने या उसे भंग करने के लिए राज्य विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया जाना जरूरी है जिसे सदन की बहुमत से समर्थित होना आवश्यक है.
इन राज्यों में है विधान परिषद
बता दें कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् है. इस परिषद को उच्च सदन भी कहते हैं. इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद था लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसकी मान्यता खत्म हो गई.
कैसे होता है चुनाव
विधान परिषद को राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा के नाम से जाना जाता है. इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है. वहीं कुछ सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है.
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