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पश्चिम बंगाल: चुनाव बाद हिंसा मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला

बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने आगजनी से संबंधित जनहित याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार है.

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के महीनों बाद, कलकत्ता हाई कोर्ट विभिन्न शहरों में इमारतों और सार्वजनिक संपत्तियों में आगजनी और आगजनी से संबंधित जनहित याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार है.

इस साल मई में ममता के नेतृत्व वाली टीएमसी के तीसरे कार्यकाल के लिए बंगाल में सत्ता में आने के बाद, राज्य के विभिन्न हिस्सों से हिंसा की कई घटनाएं सामने आईं. बीजेपी ने दावा किया कि उसकी पार्टी के कई पदाधिकारियों को निशाना बनाया गया जबकि उसके कार्यालयों को टीएमसी के गुंडों ने जला दिया. अपने दावों की पुष्टि करने के लिए पार्टी ने फोटो और वीडियो सबूत भी साझा किए थे.

ममता के नेतृत्व वाली सरकार की खिंचाई की थी

3 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने हिंसा से संबंधित जनहित याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने संबंधित पक्षों से उसी दिन तक कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने को भी कहा था.

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा था कि क्या 13 जुलाई को प्रस्तुत अंतिम एनएचआरसी रिपोर्ट में अतिव्यापी होने वाले किसी भी मामले में कोई स्वत: संज्ञान लिया गया था. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की रिपोर्ट ने कानून व्यवस्था की स्थिति में कथित चूक के लिए ममता के नेतृत्व वाली सरकार की खिंचाई की थी.

बंगाल सरकार ने आरोपों को बेतुका बताया था

आयोग ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव के बाद की हिंसा के आरोपों की सत्यता की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया था. 2 मई को विधानसभा परिणामों की घोषणा के बाद, पश्चिम बंगाल के कई शहरों में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं हुईं. यह आरोप लगाया गया कि भारी जनादेश के साथ जीतने वाली टीएमसी ने आंखें मूंद लीं, जब उसके समर्थक प्रतिद्वंद्वी बीजेपी कार्यकर्ताओं से भिड़ गए और कथित तौर पर हिंसा में लिप्त है.

बंगाल सरकार ने, हालांकि, आरोपों को "बेतुका, निराधार और झूठा" करार दिया और कहा कि NHRC द्वारा समिति का गठन "सत्तारूढ़ व्यवस्था के खिलाफ पूर्वाग्रह से भरा" था.

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