Bengal Cattle Smuggling Case: सीबीआई ने पशु तस्करी से जुड़े एक मामले में शुक्रवार (7 अक्टूबर) को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल (Anubrata Mondal) के खिलाफ विशेष सीबीआई अदालत, आसनसोल में एक और आरोप पत्र दायर किया है. चार्जशीट में मंडल को घोटाले में एक सूत्रधार और लाभार्थी के रूप में बताया गया है. सीबीआई (CBI) ने अनुब्रत मंडल को 11 अगस्त को गिरफ्तार किया था और तब से वह सलाखों के पीछे हैं. 


अनुब्रत मंडल की गिरफ्तारी के 57 दिनों के भीतर सीबीआई ने चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है. उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. केंद्रीय एजेंसी ने मंडल और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर लगभग 18 करोड़ रुपये की फिक्सड डिपोजिट और 50 से अधिक भूमि व संपत्ति के दस्तावेजों का जिक्र किया है. 


सीबीआई ने किया था गिरफ्तार


सीबीआई ने अनुब्रत मंडल को बोलपुर स्थित उनके आवास से मामले की जांच में कथित रूप से सहयोग नहीं करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने मंडल को कई बार समन जारी किया था, लेकिन वे सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए. जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया कि मंडल कथित तौर पर पशु तस्करों के लिए एक सुरक्षित गलियारा मुहैया कराता था. 


भारत-बांग्लादेश सीमा पर होती थी तस्करी


एजेंसी ने आरोप पत्र के साथ बैंक से संबंधित दस्तावेज और टीएमसी नेता के परिवार के सदस्यों के नाम संपत्ति के दस्तावेज भी जमा किए हैं. इससे पहले दिन में ईडी के अधिकारियों ने मंडल के सुरक्षा गार्ड सहगल हुसैन से भी पूछताछ की थी. हुसैन को भी इस घोटाले में सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया गया था. ये मामला बीरभूम में बाजारों के जरिए भारत-बांग्लादेश सीमा से मवेशियों की तस्करी (Cattle Smuggling Case) से जुड़ा है और सीबीआई (CBI) ने 21 सितंबर, 2020 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी. 


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