Hemant Soren Bail: हेमंत सोरेन को मिली जमानत तो खुश हो गईं ममता बनर्जी, बोलीं- 'वेलकम बैक'
Hemant Soren Bail: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में इसी साल 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था. सोरेन फिलहाल बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं.
Mamata Banerjee on Hemant Soren Bail : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की मुखिया ममता बनर्जी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर खुशी जताई है. ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस फैसले का स्वागत किया.
ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा, "झारखंड के एक महत्वपूर्ण आदिवासी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक मामले के चलते इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन आज उन्हें माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है. मैं इस बड़ी घटना से बहुत खुश हूं और मुझे यकीन है कि वह तुरंत अपनी सार्वजनिक गतिविधियां शुरू कर देंगे. हेमंत, हमारे बीच आपका फिर से स्वागत है."
Hemant Soren, an important tribal leader, and Chief Minister of Jharkhand, had to resign because of a case, but today he has received bail from the Hon'ble High Court!
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) June 28, 2024
I am very happy with the great development and am sure that he will start his public activities immediately.…
कोर्ट ने कहा- प्रथम दृष्टया दोषी नहीं हैं सोरेन
झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दी. कोर्ट ने सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला 13 जून को सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रथम दृष्टया, वह दोषी नहीं हैं और जमानत पर रिहा किए जाने दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोई अपराध किए जाने की कोई आशंका नहीं है. सोरेन के वरिष्ठ वकील अरुणाभ चौधरी ने बताया कि सोरेन को जमानत दे दी गई है. आज कोर्ट के आदेश की कॉपी चली जाएगी इसके बाद कल यानी शनिवार को वह बाहर आ सकते हैं.
मनी लॉन्ड्रिंग केस में 31 जनवरी को ईडी ने किया था अरेस्ट
बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में इसी साल 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था. सोरेन फिलहाल बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं. सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के वकील एस वी राजू ने दलील दी कि अगर सोरेन को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इसी तरह का अपराध फिर करेंगे, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया.
ये भी पढ़ें