Mamata Banerjee On Modi Govt: सीएम ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर निशाना, 'हम केंद्रीय जांच एजेंसियों के सामने नहीं झुकाएंगे सिर'
Mamata Banerjee Slams Modi Govt: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि वह केंद्रीय जांच एजेंसियों के सामने सिर नहीं झुकाएंगी और धर्म के आधार पर किसी भी तरह के बैर के खिलाफ हैं.
Mamata Banerjee Remarks: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार (21 अगस्त) को बीजेपी नीत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सीएम ममता बनर्जी ने कहा, ''हम केंद्रीय जांच एजेंसियों के सामने अपना सिर नहीं झुकाएंगे.'' उन्होंने यह भी कहा, ''मैं धर्म के आधार पर किसी भी तरह के बैर के खिलाफ हूं.''
We will not bow our heads before central investigating agencies: Bengal CM Mamata Banerjee
— Press Trust of India (@PTI_News) August 21, 2023
ममता बनर्जी ने कहा, ''देश में समुदायों के बीच नफरत पैदा करने के लिए पैसे खर्च किये जा रहे हैं.'' उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, ''बीजेपी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस और माकपा का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है.''
मोदी जी छह महीने ही रहेंगे- ममता बनर्जी
प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, ''मोदी जी छह महीने ही रहेंगे. उन्हें हटाने के लिए जो भी जरूरी होगा, हम करेंगे.'' उन्होंने कहा, ''मैं INDIA के साथ हूं.'' इसी के साथ सीएम ममता ने कहा कि वह अपने राज्य में एनआरसी की इजाजत नहीं देंगी.
अभिषेक बनर्जी को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत
बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ये बयान तब सामने आए हैं, जब सोमवार (21 अगस्त) को ही भर्ती अनियमितता मामले में सुप्रीम कोर्ट से उनके भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को राहत नहीं मिली है. मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को सीबीआई और ईडी की पूछताछ से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था. हाई कोर्ट के फैसले को पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.
टीएमसी नेता को नहीं मिली थी SC से राहत
बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने जांच एजेंसियों को अभिषेक बनर्जी के संबंध में जांच जारी रखने की इजाजत दी थी. पिछले महीने अभिषेक बनर्जी ने हाई कोर्ट के ईडी की जांच को जारी रखने के आदेश के खिलाफ भी शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था. उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी थी. शीर्ष अदालत ने कहा था कि हाई कोर्ट ने मामले में जांच न रोककर सही फैसला किया है.
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