भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने कोविड -19 संक्रमणों की दूसरी लहर को देखते हुए चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में गुरुवार को रोड शो और बाइक/साइकिल रैली पर प्रतिबंध लगा दिया है. बंगाल विधानसभा चुनाव के शेष दो चरणों के लिए मतदान 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को होने हैं. चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 का उपयोग करते हुए रोड शो, पैड याट्र्स, और साइकिल/बाइक/वाहन रैलियों पर रोक लगा दिया है.


आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए किसी भी सार्वजनिक बैठक में व्यक्तियों की सीमा को 500 तक सीमित भी कर दिया है. इस तरह की सार्वजनिक बैठकों को सोशल डिस्टैन्सिंग और Covid-19 के नियमों के पालन के साथ पर्याप्त स्थान की उपलब्धता के अनुसार अनुमति दी जाएगी.


रोड-शो या बाइक रैलियों के लिए अनुमति, यदि पहले से ही दी गई है उससे भी रद्द कर दिया गया है. इसके साथ ही, पहले से दी गयी सार्वजनिक बैठकों की अनुमति को भी नए आदेश के अनुसार संशोधित कर दिया जायेगा. 


चुनाव आयोग ने अपने आदेश में यह भी कहा कि कई राजनीतिक दल/उम्मीदवार अभी भी सार्वजनिक समारोहों के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं. इसलिए कोरोना के बढ़ते खतरों को देखते हुए बड़ी रैली और रोड शो को प्रतिबंधित किया गया है. पिछले दिनों कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने राज्य में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी. 


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