CJI DY Chandrachud: हल्ला कर रहे थे वकील, फिर CJI चंद्रचूड़ ने ऐसा क्या कहा, ठहाकों से गूंज उठा सुप्रीम कोर्ट
CJI DY Chandrachud: पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले पर बंगाल सरकार को दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है. शिक्षक भर्ती पहले ही रद्द की जा चुकी है.
Supreme Court Hearing: सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाइयों के दौरान अक्सर ही तीखी नोंकझोंक देखने को मिल जाती है. हर पक्ष अपनी दलील रखना चाहता है और इसकी वजह से कई बार कोर्टरूम का पारा बढ़ जाता है. ऐसे में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को कई मौकों पर वकीलों को चेतावनी देनी पड़ जाती है. कई बार ये चेतावनियां काफी कड़ी होती हैं. हालांकि, कई बार चीफ जस्टिस माहौल को ठंडा करने के लिए ऐसी बातें भी कह जाते हैं, जो काफी मजेदार होती हैं.
दरअसल, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले पर सुनवाई के दौरान भी कोर्टरूम में हल्ला मचने लगा, जिस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद हर कोई ठहाके लगाने लगा. मामले की सुनवाई शुरू होते ही दोनों ही पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं. सुनवाई के दौरान के वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों ही पक्षों की तरफ से बहुत सारे वकील कोर्ट में पेश हुए हैं. उधर अपने केस पर सुनवाई का इंतजार करने वाले वकील भी बैठे हुए हैं.
सुप्रीम कोर्ट के कोर्टरूम में चीफ जस्टिस ने क्या कहा?
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले पर मंगलवार (16 जुलाई) को सुनवाई कर रही थी. इस दौरान दोनों तरफ के वकीलों ने एक साथ दलीलें रखना शुरू कर दिया. कोर्टरूम में ऐसा माहौल हो गया कि सीजेआई को समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन क्या कह रहा है. माहौल थोड़ा काबू से बाहर होने लगा और फिर चीफ जस्टिस ने तुरंत उसे हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी करते हुए अपने नियंत्रण में ले लिया.
दोनों पक्षों के वकीलों के एक साथ बोलने पर चीफ जस्टिस ने कहा, "प्लीज वन सेकेंड, प्लीज वन सेकेंड...बिना अपनी बारी के बात मत बोलें." इस दौरान एक बार फिर एक वकील ने चीफ जस्टिस की बात काटते हुए बोलने की कोशिश की. सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस पर कहा, "जो चीज लेफ्ट पर लागू होती है, वो राइट के लिए भी है...और मैं सेंटर में हूं." जैसे ही चीफ जस्टिस ने ये बातें कहीं, वैसे ही कोर्टरूम में ठहाके लगने लगे. थोड़ी देर में माहौल शांत हो गया.
दो हफ्ते में देना है बंगाल सरकार को जवाब
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में राज्य सरकार सहित उत्तरदाताओं को दो हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. शीर्ष अदालत ने मामले के संबंध में विभिन्न श्रेणियों के लिए नोडल वकील भी नियुक्त किए हैं.