Teacher Recruitment Scam Case: पश्चिम बंगाल (West Bengal) के बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाला (Teachers Recruitment Scam) मामले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) को बड़ी राहत मिली है. उनके खिलाफ जांच के हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई है. सुप्रीम कोर्ट 24 फरवरी को अभिषेक की याचिका पर सुनवाई करेगा. 


हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने अभिषेक के एक भाषण के आधार पर ईडी और सीबीआई को उनके खिलाफ जांच के लिए कहा था. अभिषेक का कहना है कि उनका इस कथित घोटाले से कोई लेना-देना नहीं है लेकिन जज ने सिर्फ एक भाषण के आधार पर जांच के लिए कह दिया. कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कुंतल घोष के पत्र को लेकर दिए निर्देश में कहा था कि जरूरत पड़ने पर ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां ​​अभिषेक से पूछताछ कर सकती है.


हाई कोर्ट के इस आदेश पर भी रोक 


इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसमें पश्चिम बंगाल पुलिस को भर्ती घोटाले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया गया था. 


अगले आदेश तक रोक 


मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवालम की खंडपीठ ने 24 अप्रैल को मामले की सुनवाई करने का फैसला किया. इससे पहले मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने निर्देश दिया था कि मामले के एक अन्य आरोपी अभिषेक बनर्जी और कुंतल घोष से ईडी और सीबीआई पूछताछ कर सकती है. हालांकि, अब लिस्टिंग की अगली तारीख तक, याचिकाकर्ता के खिलाफ दिए गए आदेश में दिए गए निर्देशों के संबंध में सभी कार्रवाई पर रोक रहेगी.