West Bengal News: पश्चिम बंगाल टीचर भर्ती घोटाले (Teacher Recruitment Scam) के एक मामले की 1 हफ्ते के भीतर CBI जांच के हाई कोर्ट (High Court) के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने CBI से पता लगाने को कहा था कि गलत तरीके से नौकरी पाने वाले लोगों की नौकरी बचाने की कौन कोशिश कर रहा है? हाई कोर्ट ने राज्य के प्रमुख सचिव नितिन जैन को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए भी कहा था.


भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का फैसला लिया है. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस घोटाले मामले में पश्चिम बंगाल के प्रधान सचिव मनीष जैन (Manish Jain) की पर्सनल पेशी पर भी रोक लगा दी है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को ये जांच शुरू करने और एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जांच पर रोक लगने की भी संभावना पैदा हो गई है. 


वहीं, पश्चिम बंगाल एसएससी (West Bengal SSC) ने अदालत के सामने एक आवेदन रखा था जिसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे. इस आवेदन में अदालत से "अतिरिक्त पदों का निर्माण कर के अयोग्य उम्मीदवारों की सेवाओं को बचाने" के लिए कहा गया था. 


ऐसे आया था घोटाला सामने...


पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला को एसएससी घोटाला भी कहा जाता है. ये घोटाला मार्च 2022 में पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं सामने आने के बाद सुर्खियों में बना था. साल 2014 से 2016 तक पश्चिम बंगाल एसएससी द्वारा की गई भर्तियों से जुड़ा है.


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