New Schengen Visa Rules: भारतीयों के लिए गुड न्यूज! यूरोप यूनियन ने शुरू की शेंगेन वीजा पॉलिसी, जानें कैसे होगा फायदा
World News: शेंगेन वीजा से 180 दिन में अधिकतम 90 दिनों तक छोटे प्रवास की अनुमति होगी. यह वीजा या तो सिंगल-एंट्री के रूप में जारी किया जा सकता है, जो शेंगेन क्षेत्र में प्रवेश को आसान बनाएगा.
New Schengen Visa Rules: अगर आप यूरोपीय देशों की यात्रा करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. यूरोपीय संघ (European Union) ने भारतीय नागरिकों के लिए हाल ही में खास तरह से तैयार एक संशोधित वीजा सिस्टम शुरू किया है. इसके तहत भारतीय नागरिकों के लिए अब लॉन्ग टर्म, मल्टीपल एंट्री शेंगेन वीजा (Schengen Visa) बनवाना आसान हो जाएगा.
इस खास वीजा के तहत यूरोप जाने वाले भारतीय नागरिक अब 5 साल के लिए मल्टीपल एंट्री शेंगेन वीजा के लिए अप्लाई कर सकेंगे. इस वीजा के जरिए 20 से ज्यादा देशों की यात्रा की जा सकेगी. अभी तक 3 साल में दो वीजा लेने होते थे. शेंगेन वीजा के जरिए शेंगेन क्षेत्र में वेंचर चलाने वालों को फायदा हो सकता है. जानकारी के मुताबिक, यूरोपीय आयोग ने 18 अप्रैल को भारतीय नागरिकों के लिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा जारी करने के लिए विशिष्ट नियम अपनाए थे.
इस तरह भारतीयों को होगा फायदा
शेंगेन वीजा के जरिए 180 दिन की अविधि में अधिकतम 90 दिनों तक छोटे प्रवास की अनुमति होगी. यह वीज़ा या तो सिंगल-एंट्री के रूप में जारी किया जा सकता है, जो शेंगेन क्षेत्र में प्रवेश को आसान बनाएगा. या इसे मल्टीपल एंट्री के रूप में भी जारी किया जा सकता है. इससे यूरोपीय देशों में आसानी से जाया जा सकेगा. यदि पासपोर्ट की पर्याप्त वैधता शेष है तो दो साल के वीजा के बाद आम तौर पर पांच साल का वीजा दिया जाएगा. यूरोपीय संघ ने कहा कि वीज़ा की वैधता अवधि के दौरान, धारकों को वीज़ा-मुक्त नागरिकों के बराबर यात्रा अधिकार प्राप्त होते हैं.
इन लोगों को मिलेगा खास फायदा
नए नियमों के तहत, भारतीय यात्री अब दो साल का शेंगेन वीजा पा सकते हैं. नई व्यवस्था 18 अप्रैल से लागू हो गई है. इसका फायदा उन भारतीय नागरिकों को मिलेगा, जो पिछले तीन साल में 2 बार कानूनी रूप से वीजा पाकर उसका उपयोग कर चुके हैं. ऐसे लोगों को दो साल के लिए मल्टीपल एंट्री वाला शेंगेन वीजा दिया जा सकता है. जो भी भारतीय दो साल के वीजा का उपयोग सफलतापूर्वक करेगा, वह पांच साल के लिए शेंगेन वीजा पाने का पात्र होगा. लेकिन शर्त यह है कि उसका पासपोर्ट वैध होना चाहिए.
बताया गया है कि नए नियम के तहत भारतीय किसी अडिशनल परमिट के बिना कभी भी 180-दिन की अवधि के अंदर 90 दिनों तक के छोटे प्रवास के लिए शेंगेन सदस्य देशों में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं. इस सिस्टम के तहत, यात्रा के बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड वाले यात्रियों के लिए इसे आगे बढ़वाना आसान हो जाएगा.
ये देश हैं शामिल
शेंगेन क्षेत्र में 29 यूरोपीय देश शामिल हैं (जिनमें से 25 यूरोपीय संघ के देश हैं): बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, जर्मनी, एस्टोनिया, ग्रीस, स्पेन, फ्रांस, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्ज़मबर्ग, हंगरी, माल्टा, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, फिनलैंड और स्वीडन, साथ ही आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड.
ये भी पढ़ें
सैम पित्रोदा ने भारत में अमीरों की दौलत लेने पर कानून बनाने की वकालत की, विरासत टैक्स का किया जिक्र