नई दिल्ली: मोदी सरकार सूचना के अधिकार कानून में संशोधन के लिए बिल संसद में लेकर आई, जिसे लोकसभा से पास भी करा लिया गया. सरकार का कहना है कि बिल में जो संशोधन प्रस्तावित है, उससे आरटीआई कानून और सशक्त होगा और लोगों के लिए और ज्यादा मददगार साबित होगा. लेकिन बिल को लेकर मोदी सरकार को विपक्ष और आरटीआई कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ रहा है.

मोदी सरकार सूचना अधिकार संशोधन बिल के तहत जो बदलाव लाने की बात कर रही है उसमें-

  • मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के कार्यकाल से लेकर उनके वेतन और सेवा शर्तें तक तय करने का अंतिम फैसला केंद्र सरकार ने अपने हाथ में रखने का प्रस्ताव किया है.

  • प्रस्तावित बिल आरटीआई कानून 2005 की धारा 13 और 16 में संशोधन कर रहा है. इस बिल में प्रस्ताव रखा गया है कि केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल जो अभी तक 5 साल या अधिकतम 65 साल की उम्र तक हो सकता था, अब इनके कार्यकाल का फैसला केंद्र सरकार करेगी.

  • धारा 13 में कहा गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्ते मुख्य चुनाव आयुक्त के समान ही होंगे और सूचना आयुक्त के भी चुनाव आयुक्तों के समान ही रहेंगे.

  • वहीं धारा 16 राज्य स्तरीय मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों से संबंधित है. इसके तहत इन लोगों का कार्यकाल भी अधिकतम 65 साल की उम्र तक या 5 साल की जगह केंद्र सरकार ही तय करेगी. साथ ही इनकी नियुक्तियां भी केंद्र सरकार ही करेगी.


Explained: RTI संशोधन बिल लोकसभा में पास, जानें- नए और पुराने कानून में क्या बदलाव किए गए हैं?

केंद्र सरकार का कहना है कि पहले मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की सेवा की शर्तें चुनाव आयुक्तों के समान ही होती थी, लेकिन इस संशोधन के बाद यह शर्तें बदल जाएंगी. सरकार की दलील है कि क्योंकि चुनाव आयोग एक वैधानिक संस्था है जबकि सूचना आयोग एक कानूनी संस्था. लिहाजा दोनों के काम करने के तरीके में अंतर है.

वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस बिल के जरिए सूचना के अधिकार कानून को कमजोर करने की कोशिश कर रही है. इसके साथ ही राज्य के अधिकार भी छीनने की कोशिश कर रही है. ऐसे में मोदी सरकार के लिए राज्यसभा से इस बिल को पास करवाना एक बड़ी चुनौती होगा. क्योंकि आज की तारीख में मोदी सरकार के पास राज्यसभा में वह संख्या बल मौजूद नहीं है, जिसके भरोसे लोकसभा से ये बिल विपक्ष की आपत्ति के बावजूद पास हो गया.

एक अनुमान के मुताबिक, देशभर में हर साल करीब 60 लाख आरटीआई दायर होते हैं. जिसके जरिए लोगों को वह जानकारियां हासिल हो पाती है, जो अमूमन इस कानून के बनने से पहले तक नहीं मिल पाती थी. इसी वजह से आरटीआई को आम जनता के हाथ में एक अचूक हथियार के तौर पर देखा जाता है.

यह भी पढ़ें

कश्मीर पर बड़बोलापन दिखाकर फंसे ट्रंप, भारत से लेकर अमेरिका तक हर तरफ हो रही किरकिरी

आम्रपाली ग्रुप का RERA रजिस्ट्रेशन रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ज़ब्त संपत्ति की नीलामी हो, ED करे मनी लॉन्ड्रिंग की जांच

जम्मू-कश्मीर: जिस औरंगज़ेब को आतंकियों ने शहीद किया, अब उसके दो भाईयों ने भी ज्वाइन की इंडियन आर्मी

KBC 11 का दूसरा ट्रेलर लॉन्च, अमिताभ बच्चन बता रहे हैं सपनों के अलग उड़ान की एक नई कहानी