RBI ShaktiKant Das: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्ति कांत दास ने शुक्रवार (6 अक्टूबर 2023) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें उन्होंने दो हजार रुपये के नोट 7 अक्टूबर 2023 तक नहीं बदलवाने पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात की. 30 सितंबर को जारी की गई एक प्रेस रिलीज में रिजर्व बैंक ने कहा था कि वह इस तारीख को आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन बावजूद इसके रिजर्व बैंक में नोटों की बदली करवाई जा सकती है.
रिजर्व बैंक 7 अक्टूबर 2023 के बाद 2000 बैंक के नोटों के आदान-प्रदान की अनुमति आरबीआई के 19 कार्यालय में दी जाएगी. इन कार्यालयों में 20 रुपये के नोट को बदलवाया जा सकेगा. इन 19 निर्गम कार्यालयों में से किसी में भी लोग या संस्थाएं अपने बैंक खातों में किसी भी राशि की क्रेडिट के लिए 2000 रुपये के बैंक नोट दे सकेंगे.
8 अक्टूबर से नोट बदलवाने के क्या नए नियम होंगे?
जिन लोगों ने 7 अक्टूबर 2023 तक अपने नोट नहीं बदलवाए हैं उनको 8 अक्टूबर से आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में कई नियमों के तहत नोट बदलवाने होंगे. इन नियमों के मुताबिक
आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में कोई भी व्यक्ति या संस्था अपनी 2000 रुपये का नोट बदलवा सकेंगे. इस कार्यालय में आप कितनी भी राशि के नोट बदलवा सकते हैं लेकिन एक बार में इसकी अधिकतम सीमा 20 हजार रुपये ही है.
कोई भी व्यक्ति और संस्था इंडिया पोस्ट ऑफिस के जरिए रिजर्व बैंक के इन क्षेत्रीय कार्यालयों में 2000 रुपये के नोट भेजकर इनको अपने अकाउंट में डलवा सकेगा.
अदालतें, कानूनी प्रवर्तन एजेंसियां, सरकारी विभाग या जांच कार्यवाही या प्रवर्तन में शामिल कोई अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण जब भी आवश्यक हो इन आरबीआई कार्यालयों में से किसी में भी बिना किसी सीमा के 2000 रुपये के बैंक नोट जमा/विनिमय करा सकती हैं.
नोटबंद करने के बाद अब तक कितने नोट वापस आए?
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार (7 अक्टूबर 2023) को कहा कि चलन से वापस लिए गए 2,000 रुपये के 3.43 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट वापस आ गए हैं. दास ने कहा कि चलन से वापस लिए गए 2,000 रुपये के 87 प्रतिशत नोट बैंकों में जमाओं के रूप में वापस आए हैं. शेष नोटों को अन्य मूल्य वर्गों के नोटों से बदला गया है.
आरबीआई ने नवंबर, 2016 की नोटबंदी के बाद जारी किए गए 2,000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की 19 मई को घोषणा की थी. रिजर्व बैंक ने 2,000 का नोट बैंक में जमा करने या दूसरे मूल्य के नोट से बदलने के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की थी. हालांकि बाद में केंद्रीय बैंक ने अंतिम तिथि को बढ़ाकर सात अक्टूबर कर दिया था.