नई दिल्ली: व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि कंपनी ने अपनी इच्छा से प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाई है. व्हाट्सएप ने ये भी कहा कि कंपनी तब तक ग्राहकों को नई प्राइवेसी पॉलिसी चुनने के लिए मजबूर नहीं करेगी जब तक कि डेटा प्रोटेक्शन बिल लागू नहीं हो जाता. प्राइवेसी पॉलिसी नहीं मानने वाले ग्राहकों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा.


व्हाट्सएप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा, "हम स्वत: ही इस (पॉलिसी) पर रोक लगाने के लिए तैयार हो गए हैं. हम लोगों को इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे." साल्वे ने कहा कि इसके बावजूद व्हाट्सएप अपने ग्राहकों के लिए अपडेट का विकल्प दर्शाना जारी रखेगा.


दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी फेसबुक की एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ CCI की जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था. दरअसल, 23 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के सिलसिले में फेसबुक और मैसेजिंग ऐप से कुछ सूचना मांगने वाले सीसीआई के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.


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