Sheikh Abdul Rashid: 'इंजीनियर राशिद कब ले सकेंगे संसद पद की शपथ', कोर्ट का NIA से सवाल
Sheikh Abdul Rashid: इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद ने लोकसभा चुनाव में बारामूला से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया. वे आतंकियों को फंडिंग के मामले में जेल में बंद हैं.
दिल्ली की एक अदालत ने आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में गिरफ्तार इंजीनियर राशिद द्वारा सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए दायर आवेदन पर आगे की दलीलों की सुनवाई 22 जून को तय की है.
इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया. एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को निर्देश दिया कि वह अदालत को उनके (राशिद के)शपथ ग्रहण की संभावित तारीख के बारे में सूचित करे.
राशिद ने मांगी अंतरिम जमानत
जज ने यह निर्देश तब दिया जब उन्हें बताया गया कि नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य 24, 25 और 26 जून को शपथ लेंगे. राशिद ने शपथ लेने और संसदीय कार्य करने के लिए अंतरिम जमानत या वैकल्पिक तौर पर हिरासत पैरोल की मांग करते हुए अदालत से गुहार लगाई है.
राशिद 2019 से जेल में है, जब एनआईए ने उन पर कथित आतंकी वित्त पोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के तहत आरोप लगाया था. वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है.
पूर्व विधायक का नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वताली की जांच के दौरान सामने आया था, जिसे एनआईए ने घाटी में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को कथित रूप से वित्त पोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया था.
लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर की बारामूला सीट से तिहाड़ जेल में बंद निर्दलीय उम्मीदवार अब्दुल राशिद शेख ने 472481 वोटों से जीत हासिल की. राशिद ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 204142 वोटों के अंतर से हराया. अब 24, 25 और 26 जून को चुनाव जीतकर आए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी. ऐसे में राशिद ने अंतरिम जमानत की मांग की है. NIA ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए राशिद की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 18 जून तक समय मांगा था.