नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कानून पर योगी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है. इसके अलावा भी देश के कई राज्यों में सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर रही हैं. मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद को धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 नाम से कानून ला रही है. हरियाणा सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने बात कह चुकी है. बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक में भी लव जिहाद को लेकर कानून लाने की बात हो रही है. वहीं बिहार सरकार पर भी लव जिहाद पर कानून बनाने का प्रेशर बढ़ता दिख रहा है. हालांकि कई बीजेपी शासित राज्य अभी भी इस कानून पर शांत हैं.


यूपी में धर्मातरण रोकने के लिए बने कानून पर मुहर
उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी धर्मातरण संबंधी प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है. योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गैरकानूनी धर्मातरण समेत 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. राज्य के गृह विभाग ने लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून का मसौदा पहले ही तैयार कर लिया था. हालांकि विभाग ने कानून का जो मसौदा तैयार किया है उसमें 'लव जिहाद' शब्द का जिक्र नहीं है. इसे गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल कहा जा रहा है. इसमें 3 साल, 7 साल और 10 साल की सजा का प्रावधान है.


मध्य प्रदेश में अगले महीने आएगा विधेयक
मध्य प्रदेश में 'लव जिहाद' के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए बीजेपी नीत प्रदेश सरकार 28 दिसंबर से शुरू होने वाले तीन दिवसीय विधानसभा सत्र में ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020’ लाएगी. इसमें गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसमें सहभागियों को 10 साल की कठोर कारावास की सजा का प्रावधान किया जा रहा है, जबकि इस तरह की शादी-निकाह कराने वाले धर्म गुरु, काजी-मौलवी, पादरी को भी पांच साल की सजा होगी.


आरोपी को खुद साबित करना होगा कि उसने बगैर दबाव, धमकी या बहला फुसलाकर कर यह धर्मान्तरण किया है. इसमें सहयोग करने वाले सभी लोग मुख्य आरोपी की तरह ही आरोपी माने जाएंगे.


हरियाणा में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून
हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया जा सकता है. विज ने ट्वीट कर कहा, "हरियाणा लव जिहाद के विरुद्ध कानून लाने पर विचार कर रहा है." उन्होंने यह बयान ऐसे समय दिया है, जब दिनदहाड़े 21 साल की छात्रा निकिता तोमर की हरियाणा के बल्लभगढ़ में हत्या कर दी गई थी. पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया था कि आरोपी उससे विवाह करने के लिए इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव बना रहा था.


बिहार सरकार पर भी दबाव
अब बिहार सरकार भी लव जिहाद पर कानून बनाने का प्रेशर बढ़ता दिख रहा है. बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार से 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून बनाने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि बिहार में भी बिना सांप्रदायिकता का नाम दिए सामाजिक समरसता के लिए लव जिहाद पर काम करने की जरूरत है.


हालांकि, इस मामले पर जेडीयू-बीजेपी की राय अलग-अलग है. गिरिराज सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते के जेडीयू ने कहा कि अगर कोई ऐसे बयान देता है इस पर ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है. ऐसे में मौजूदा समय में जेडीयू भले ही 'लव जिहाद' के मामले में कुछ भी कहने से परहेज कर रही हो, लेकिन बीजेपी के रवैये से यह स्पष्ट है कि वो इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है.


आपको बता दें कि जिहाद शब्द का अर्थ इस्लाम में 'धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना' है. इस समय चल रहा लव जिहाद शब्द एक गढ़ा हुआ है. इस्लाम धर्म में इस शब्द का मतलब शादी या प्रेम का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करवाने से समझा जाता है. कथित रूप से मुस्लिम पुरुषों द्वारा गैर-मुस्लिम समुदायों से जुड़ी महिलाओं को इस्लाम में धर्म परिवर्तन के लिए प्रेम का नाटक करना.


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