बंगाल में कौन कर सकता है वाहनों पर बीकन लाइट का उपयोग? परिवहन विभाग की लिस्ट से सीएम और राज्यपाल बाहर
केंद्र सरकार ने 2017 में आपातकालीन और आपदा प्रबंधन कर्तव्यों में शामिल लोगों के अलावा वीवीआईपी के लिए सभी प्रकार की बीकन लाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया था.
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कोलकाता: राज्य परिवहन विभाग ने वीआईपी और आपातकालीन अधिकारियों की एक नई सूची प्रकाशित की है जो अपने वाहनों के ऊपर बत्ती का उपयोग कर सकते हैं और इस सूची से राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने 2017 में आपातकालीन और आपदा प्रबंधन कर्तव्यों में शामिल लोगों के अलावा वीवीआईपी के लिए सभी प्रकार की बीकन लाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया था. हालांकि, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने बीकन लाइट का उपयोग करना जारी रखा क्योंकि राज्य ने उसी वर्ष अधिसूचना जारी नहीं की थी.
क्या कहा गया है अधिसूचना में?
अधिसूचना में कहा गया, "राज्य सरकार इसके जरिए आम जनता को सूचित करते हुए प्रसन्न हो रही है कि निम्नलिखित अधिकारियों के वाहन, ड्यूटी पर रहते हुए, आपातकालीन और आपदा प्रबंधन कर्तव्यों के लिए नामित हैं और उन्हें राज्य में अपने वाहन के ऊपर प्रकाश का उपयोग करने की अनुमति है." यह अधिसूचना पिछले महीने अवैध टीकाकरण शिविर मामले के मद्देनजर आई है. आरोपी देबंजन देब, जो एक नीली बत्ती वाहन में यात्रा करता था और एक आईएएस अधिकारी का रूप धरता था, ने कथित तौर पर अवैध टीकाकरण शिविर आयोजित किए थे. उन्हें पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था.
2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी वीआईपी लाल बत्ती का उपयोग नहीं कर सकते हैं. पश्चिम बंगाल सरकार ने बाद में एक नई सूची प्रकाशित की जिसमें अधिकांश वीआईपी को विशेषाधिकार के लिए सूचीबद्ध किया गया था. इसके बाद 2017 में केंद्र सरकार ने घोषणा की कि केवल वे लोग जो आपातकालीन और आपदा प्रबंधन कर्तव्यों में लगे थे, वे अपने वाहनों पर बहु-रंग (लाल, सफेद और नीला) प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं. हालांकि राज्य सरकार ने नई दिशा-निर्देश प्रकाशित नहीं किए थे, लेकिन उसने वाहन के आगे इसके लोगो और झंडे की अनुमति दी थी.
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