नई दिल्ली: महाराष्ट्र के सियासी ड्रामा का अंत कल हो जाएगा. महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फडणवीस सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में कल यानी 27 नवंबर को शाम 5 बजे तक शपथ दिलाने का आदेश दिया है. अब पहले प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे, उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा. फ्लोर टेस्ट में गुप्त मतदान नहीं होगा और इसका लाइव टेलिकास्ट किया जाएगा.
अब चूकि प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में फ्लोर टेस्ट होगा तो ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन होता है प्रोटेस स्पीकर और क्या होती है उसकी शक्तियां.
कौन होता है प्रोटेम स्पीकर ?
प्रोटम स्पीकर एक अस्थायी स्पीकर होता है. प्रोटेम एक लैटिन शब्द है जिसका अंग्रेजी में ' कुछ समय के लिए' मतलब होता है. प्रोटेम स्पीकर को लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में काम करने के लिए एक सीमित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है. प्रोटेम स्पीकर को सदन के संचालन के लिए तब चुना जाता है जब लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो गए हो लेकिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए मतदान नहीं हुआ हो.
आपको बता दें कि जब भी कोई नई लोकसभा या विधानसभा गठित होती है तो संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में सबसे अधिक समय गुजारने वाले सदस्य या निर्वाचित सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है. संसदीय मामलों के मंत्रालय के माध्यम से सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन प्रोटेम स्पीकर का नाम राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास भेजता है. इसके बाद वे प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं, जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है.
कौन होता है प्रोटेम स्पीकर
आमतौर पर सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य इस पद के लिए चुना जाता है, जो स्थायी स्पीकर चुने जाने तक काम करते हैं. हालांकि केवल चुनावों के बाद ही प्रोटेम स्पीकर की जरूरत नहीं होती बल्कि उस हर परिस्थिति में प्रोटेम स्पीकर की जरूरत पड़ती है जब सदन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद एक साथ खाली हो. यह उनकी मृत्यु की स्थिति के अलावा दोनों के साथ इस्तीफा देने की परिस्थितियों में हो सकता है.
प्रोटम स्पीकार क्या करता है
1-प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कर्तव्य सदन के नए सदस्यों को पद की शपथ दिलाना है. वह सदन को नए स्पीकर का चुनाव करने में सक्षम बनाता है.
2-वह फ्लोर टेस्ट भी कराता है. नया स्पीकर चुने जाने के बाद प्रोटेम स्पीकर का कार्यालय समाप्त हो जाता है.