ED Director: कौन हैं ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा, जिनके तीसरे विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने बताया 'अवैध'
Sanjay Kumar Mishra News: केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) प्रमुख संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल लगातार तीसरी बार बढ़ाया था. इसे अब सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है.
Who Is Sanjay Kumar Mishra: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (11 जुलाई) को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को दिए गए तीसरे सेवा विस्तार को अवैध घोषित किया है. कोर्ट ने उन्हें 31 जुलाई 2023 तक पद छोड़ने का समय दिया है.
जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली तीन-जजों की पीठ ने कहा कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के मद्देनजर संजय कुमार मिश्रा को नवंबर 2022 से आगे विस्तार नहीं दिया जा सकता था. संजय कुमार मिश्रा के विस्तार को सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2021 के आदेश पर आधार पर चुनौती दी गई थी.
कौन हैं संजय कुमार मिश्रा?
संजय कुमार मिश्रा 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं. 1984 बैच के आईआरएस अधिकारी संजय कुमार मिश्रा को पूर्णकालिक प्रमुख बनाए जाने से पहले अक्टूबर 2018 में तीन महीने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था.
मामलों की शानदार ढंग से जांच
सीएनबीसी के अनुसार, 63 वर्षीय मिश्रा एक आर्थिक विशेषज्ञ हैं और कहा जाता है कि उन्होंने आयकर के कई उच्च-स्तरीय मामलों की शानदार ढंग से जांच की है. यही कारण है कि उन्हें ईडी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था. अपनी नियुक्ति से पहले, संजय कुमार मिश्रा दिल्ली में मुख्य आयकर आयुक्त के रूप में तैनात थे.
उनके कार्यकाल के दौरान, कई हाई-प्रोफाइल राजनीतिक नेता, अक्सर विपक्षी दलों से, ईडी की जांच के दायरे में आए हैं. विपक्षी दल अक्सर सरकार पर उनके नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते रहे हैं.
केंद्र ने 18 नवंबर, 2023 बढ़ाया था कार्यकाल
केंद्र सरकार ने संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाकर 18 नवंबर, 2023 तक कर दिया था. इतिहास में पहले ऐसे शख्स है जिन्हें निदेशक के रूप में उनकी सेवा अवधि के बाद तीन बार अतिरिक्त विस्तार मिला है. जब वह आईआरएस अधिकारी बने थे तो उस वक्त अपने बैच के सबसे कम उम्र के अफसर थे.
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