Arvind Kejriwal Bail: कौन हैं वो जज जिन्होंने सुनाया CM अरविंद केजरीवाल की जमानत का फैसला?
Arvind Kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 91 दिन बाद जमानत मिल गई है. जिस जज ने उन्हें जमानत दी, इससे पहले उन्होंने ही तीन जुलाई तक केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाई थी.
Justice Nyay Bindu: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है. राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशनल जज न्याय बिंदू ने दिल्ली सीएम की जमानत का आदेश जारी किया है. गिरफ्तारी के 91 दिन बाद केजरीवाल को राउज एवेन्यू ने जमानत दी है.
रोहिणी कोर्ट की जज रह चुकी हैं न्याय बिंदू
सुप्रीम कोर्ट की वकील इंदिरा जय सिंह एक्स पर पोस्ट कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को बधाई दी है. उन्होंने कहा, "जमानत देने वाली जज का नाम है न्याय बिंदू." न्याय बिंदू दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के नॉर्थ वेस्ट डिस्टिक की सीनियर सिविल जज रह चुकी हैं.
जस्टिस न्याय बिंदू ने ही बढ़ाई थी न्यायिक हिरासत
न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल को बुधवार (19 मई) को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था. इस दौरान जस्टिस न्याय बिंदू ने ही उनकी हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दिया था.
Congratulations to Arvind Kejriwal and his team. The judge granting bail
— Indira Jaising (@IJaising) June 20, 2024
Has such an appropriate name Nyay Bindu !
सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद उन्हें एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले केजरीवाल को चुनाव के समय 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी. जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था.
विशेष जज न्याय बिंदु ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक केजरीवाल को राहत दी. अदालत ने केजरीवाल को राहत देने से पहले कुछ शर्तें भी लगाईं, जिनमें यह भी शामिल है कि वह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे.
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