Delhi Excise Policy: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. ये सुनवाई केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल चुकी है. हालांकि CBI की गिरफ्त में होने के कारण वो जेल से बाहर नहीं आ सके हैं.


बुधवार को CBI की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान CBI के वकील ने दलील दी, "जब हमने पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल से पूछा की कि निजीकरण करने का फैसला और एक्साइज पॉलिसी में बदलाव का फैसला किसका था, तो केजरीवाल जो की कैबिनेट के मुखिया थे उनका कहना था कि मेरा नहीं था. इससे यह साफ लग रहा है कि वह यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है यह किसी और ने किया है."


तब के आबकारी मंत्री अब तक जेल में, लगातार खारिज हो रही उनकी याचिका


CBI के वकील ने कहा कि शुरुआत में अरविंद केजरीवाल को लेकर सीधा और पक्का सबूत सामने नहीं आ रहा था क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट उनके पास नहीं था, लेकिन बाद में जांच आगे बढ़ी और तथ्य सामने आए इसके बाद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया. उन्होंने आगे कहा कि इस घोटाले का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि इस मामले में जो आबकारी मंत्री थे (मनीष सिसोदिया) वह पिछले काफी समय से जेल में हैं और उनकी जमानत याचिका लगातार खारिज हो रही है.


CBI ने कहा कि जिन लोगों को जमानत मिली भी है वह सीधे तौर पर आरोपी नहीं थे, बल्कि जो इस मामले में मुख्य आरोपी हैं उनके साथ काम करने वाले लोग थे. वहीं केजरीवाल के वकील का यह कहना कि उनको जमानत मिलते ही हमने गिरफ्तार कर लिया वह सही नहीं है क्योंकि उनकी रिहाई पर हाई कोर्ट ने पहले ही रोक लगा दी थी और हमने उनकी गिरफ्तारी उसके बाद ही की है.


चुने हुए मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, कोई आतंकी नहीं- अभिषेक मनु सिंघवी


वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखीं. उन्होंने कहा कि भले ही ED के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे ही हैं क्योंकि CBI ने उनको हिरासत में रखा हुआ है. इस दौरान केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं कोई आतंकी नहीं.


ED की गिरफ्तारी के मामले में मिल चुकी है अरविंद केजरीवाल को बेल


सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी. हालांकि वो CBI की गिरफ्त में भी हैं, ऐसे में जमानत के बाद भी केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सके.


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