Supreme Court of India: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गाय को राष्ट्रीय पशु (National Animal) का दर्जा देने वाली याचिका को 'किसके मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है' कहते हुए खारिज कर दिया. सोमवार (10 अक्टूबर) को जस्टिस एस के कौल (Justice SK Kaul) और जस्टिस अभय श्रीनिवास ओक (Abhay Shreeniwas Oka) की बेच में गायों की सुरक्षा को लेकर एक पीआईएल दायर की गई थी.


सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर पीआईएल में गायों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए उसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा कि भारत सरकार के लिए गायों की सुरक्षा करना बहुत महत्वूपर्ण है. 


क्या ये तय करना SC का काम है?
याचिका को सुनते हुए जस्टिस जस्टिस एस के कौल की बेंच ने याचिकाकर्ता से सवाल पूछा कि क्या यह तय करना सुप्रीम कोर्ट का काम है? बेंच ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि वो ऐसी याचिकाएं क्यों दायर करते हैं जिसमें कोर्ट को टिप्पणी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है. 


किसके मौलिक अधिकारों का हो रहा है हनन?
याचिकाकर्ता ने इन सवालों के जवाब में कहा कि हम चाहते हैं कि कोर्ट केंद्र सरकार को गायों की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी करे.  बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपने संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका को दायर किया है आप हमें बताएं कि यहां पर किसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है.  


याचिकाकर्ता के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि ऐसी याचिकाओं की वजह से ही कानून को हल्के में लिया जाता है. इन रिमॉर्क्स के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली.


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