IIT Kharagpur Ragging Case: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) खड़गपुर के डायरेक्टर को कलकत्ता हाई कोर्ट ने रैगिंग के एक मामले में गुरुवार फटकार लगाई है. दरअसल, IIT खड़गपुर में अक्टूबर महीने में 23 वर्षीय छात्र फैजान अहमद का शव मिला था. इससे पहले संस्थान में रैगिंग की शिकायत दर्ज की गई थी. लेकिन, रैगिंग की शिकायत मिलने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद हाईकोर्ट ने डायरेक्टर को फटकार लगाई है.


बता दें कि मृतक छात्र का शव सड़ी गली हालत में कैम्पस के हॉस्टल में मिला था. छात्र की मौत के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. अदालत ने आईआईटी खड़गपुर में रैगिंग की शिकायत को लेकर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी. वहीं, रिपोर्ट में कुछ भी स्पष्ट नहीं होने की वजह से कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है.अब संस्थान के डायरेक्टर को 20 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई के लिए बुलाया गया है.


अदालत ने क्या कहा?


अदालत ने कहा कि उपरोक्त घटनाओं में से किसी भी घटना का डायरेक्टर ने रिपोर्ट में जिक्र नहीं किया है. यह रिपोर्ट पूरी तरह से भ्रमित करने वाली लगती है. इसमें से मुद्दे गायब हैं. इसके साथ ही अदालत ने IIT खड़गपुर के वकील से पूछा कि क्या आपने बताया कि रिपोर्ट में क्या कार्रवाई की गई है? डायरेक्टर यहां पर लेक्चर क्यों दे रहे हैं? हमने आपके मुवक्किल से स्टूडेंट्स (रैगिंग करने वाले) के नाम बताने को कहा है. अदालत ने आपको (रैगिंग में) शामिल स्टूडेंट्स के नाम बताने के लिए कहा. आपने क्या किया?’


इस सवाल पर वकील ने कोर्ट से कहा कि हम स्टूडेंट्स की पहचान नहीं कर पाए हैं. इस पर सुनवाई कर रही बेंच भड़क गई और उसने कहा कि यहां चल क्या रहा है? आपका मुवक्किल कोर्ट से साथ खेल रहा है. अगली सुनवाई में डायरेक्टर मौजूद रहेंगे.


बता दें कि मृत छात्र के पिता ने गंभीर आरोप लगाया था. उन्होंने हत्या के साथ-साथ आईआईटी प्रबंधन पर लापरवाही का भी आरोप लगाया था.  इसके बाद मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई. इस मौत को लेकर हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने जिला पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट भी तलब की थी. 


.’ये भी पढ़ें: India-US Yudh Abhyas: LAC के करीब भारत-अमेरिका के युद्धाभ्यास पर चीन नाराज, विदेश मंत्रालय ने इस तरह दिया जवाब