Mukhatr Ansari Death Rituals: मुख्तार अंसारी का कार्यक्रम आप 4 जून के बाद क्यों आयोजित नहीं करते? अब्बास अंसारी की अपील पर बोला सुप्रीम कोर्ट
Abbas Ansari News: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी चुनाव की चीजों में व्यस्त रहेंगे. सरकार अब्बास की रिहाई के खिलाफ है और कोर्ट भी उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है.
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Mukhatr Ansari Death Rituals: सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है, जिसमें उन्होंने दिवंगत पिता मुख्तार अंसारी के गैर-धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति मांगी थी. बुधवार (8 मई) को कोर्ट ने कहा कि इस कार्यक्रम को 4 जून के बाद आयोजित क्यों नहीं किया जा रहा है. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई 15 मई तक के लिए स्थगित कर दी है.
लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने अब्बास अंसारी की ओर से पेश वकील से चार जून के बाद कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति के लिए नई अर्जी दायर करने को कहा है.
15 मई तक के लिए स्थगित हुई अब्बास अंसारी की याचिका
अब्बास अंसारी के वकील ने अदालत को अवगत कराया कि विधायक 15 मई को अपने दिवंगत पिता के एक छोटे से गैर-धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति चाहते हैं और अब्बास अंसारी ने उनसे जुड़े किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने वकील से तारीख बदलने को कहा. कोर्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और पुलिस अधिकारी चुनाव से जुड़ी चीजों में व्यस्त रहेंगे.
कोर्ट ने कहा, 4 जून को क्यों नहीं करते मुख्तार का कार्यक्रम?
पीठ ने कहा, 'आप इसे चार जून के बाद आयोजित क्यों नहीं करते? सरकार आपकी रिहाई के खिलाफ है और हम आपकी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं.' मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी. अब्बास अंसारी पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे.
मुख्तार के 40वें में ऑनलाइन शामिल होने की मिली थी इजाजत
अब्बास अंसारी को मुख्तार अंसारी के फतीहा और 40वें में शामिल होने की इजाजत मिल गई थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील खारिज होने के बाद अब्बास ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत मिल गई थी. 7 मई को मुख्तार का 40वां था और कोर्ट ने उन्हें ऑनलाइन शामिल होने की इजाजत दी थी.
अब्बास अंसारी पर हथियारों के लाइसेंस की धोखाधड़ी के आरोप हैं. उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने लखनऊ पुलिस को जानकारी दिए बिना शस्त्र लाइसेंस दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कह कर अब्बास की याचिका खारिज कर दी थी कि अगर अब्बास को 40वें में शामिल होने की इजाजत दी गई तो संभावना है कि वह गवाहों को प्रभावित करे और सबूतों के साथ भी छेड़थछाड़ हो सकती है.
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