चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई ने पूरथला जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर पूछा है कि स्वयंभू ‘साध्वी’ सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई. साथ ही कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक से कहा है कि राधे मां के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने के लिये उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये.


न्यायमूर्ति दया चौधरी की एक सदस्यीय पीठ ने फगवाड़ा निवासी सुरिंदर मित्तल की दायर शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के खिलाफ निर्देश जारी किये. इस मामले में अगली सुनवाई अब 13 अक्तूबर को होगी.


शिकायतकर्ता के वकील कृष्ण सिंह डडवाल ने कहा, ‘‘हाईकोर्ट ने कपूरथला के एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ अदालत के (पूर्व के) आदेश की इरादतन अवहेलना करने पर अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाये.’’