केंद्र सरकार की विधवा पेंशन योजना आर्थिक रूप से गरीब और बेसहारा विधवा महिलाओं के लिए बनाई गई है. इस योजना के तहत गरीब विधवा महिलाओं की आर्थिक सहायता की जाती है.


आर्थिक रूप से कमजोर वो महिलाएं जो पति की मौत के बाद गुज़र-बसर करने में असमर्थ हैं, उन्हें इस योजना का सीधा फायदा मिलता है. हालांकि, इस योजना का लाभ लेने के लिए ज़रूरी डाक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. शुरुआत में इस योजना के तहत विधवाओं को 300 रुपये पेंशन के तौर पर दी जाती थी. हालांकि अब सरकार ने पेंशन की राशि बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है. इस योजना के तहत अब लाभार्थियों को 500 रुपये पेंशन के रूप में मिलते हैं.


विधवा महिलाओं को ही मिलेगा योजना का लाभ 


इस योजना का लाभ केवल विधवा महिलाओं को ही मिल सकेगा. योजना का लाभ उठाने के लिए विधवा महिलाओं की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए. यदि विधवा महिला के बच्चे हैं उनकी देखभाल करने में कठिनाई होती है तो महिला को पेंशन मिल सकती है. इसके अलावा, अगर कोई विधवा महिला दोबारा विवाह करती है तो इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा.


योजना के लिए ये दस्तावेज हैं ज़रूरी


योजना के लिए पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, आवेदक का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट डिटेल्स, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो की ज़रूरत पड़ेगी.


जानिए कैसे करें आवेदन 


बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको विधवा पेंशन योजना की ऑफिशियल साइट पर जाकर आवेदन करना होगा. इसके बाद वहां अपना नाम रजिस्टर कराना होगा. इसके बाद आपसे ज़रूरी जानकारी मांगी जाएगी. जानकारी को सही तरीके से भरने के बाद आपको सबमिट करने का ऑप्शन दिखाई देगा. इसपर क्लिक करने के बाद आपका आवेदन पूरा हो जाएगा.


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